किसान कृषि क्षेत्र में निवेश कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा विशेष कैम्पों का आयोजन भी किया जाता है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को तारबंदी, कृषि यंत्र, डेयरी, पशुपालन, पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, फार्म पौण्ड, बोरिंग आदि के लिए दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।
राज्य सरकार की ओर से सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लेने वाले किसानों को बड़ी राहत दी गई है। अब राज्य के किसानों को कृषि संबंधी दीर्घकालीन ऋण 5.05 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा। अकृषि ऋण पर राज्य सरकार 5 प्रतिशत की सब्सिडी देगी और किसानों से मात्र 7.05 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाएगा।
किसानों को ब्याज पर दी जाएगी सब्सिडी
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव दीपक कुक्कड़ ने बताया कि यह लाभ नए ऋण लेने वाले किसानों को ही मिलेगा। हालांकि पूर्व में जिनके ऋण लिए गए हैं, वो एक बार पूरी राशि जमा करवाकर नए ऋण स्वीकृत करवा सकते हैं। नए ऋण पर सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। बैंक अधिकारियों के अनुसार सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा भूमि समतलीकरण, तारबंदी, कृषि यंत्रीकरण, डेयरी, बकरी पालन, भेड़ पालन आदि पर कृषि आधारित ऋण दिया जाता है। इस ऋण पर ब्याज में 7 प्रतिशत का ब्याज अनुदान मिलेगा। यानी कृषकों से मात्र 5.05 प्रतिशत ब्याज ही वसूला जाएगा।
इसके अलावा योजना के तहत आवास निर्माण ऋण, आवास मरम्मत ऋण, शिक्षण संस्थानों को देय ऋण, फैक्ट्री, ईंट भट्ठा ऋण व उच्च शिक्षा के लिए दिए जाने वाला अकृषि आधारित ऋण पर सरकार 5 फीसदी ब्याज अनुदान देगी। यानि अकृषि ऋण पर मात्र 7.05 प्रतिशत ब्याज का ही भुगतान करना होगा। पूर्व में जिन किसानों ने लगभग 12 प्रतिशत ब्याज पर ऋण ले रखा है, वो एक बार चुकता कर नया ऋण स्वीकृत करवा सकते हैं।
यहां आयोजित किए जाएंगे कैम्प
प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि नये ऋण वितरण करने हेतु 6 मार्च को रिड़मलसर क्रय विक्रय सहकारी समिति (केवीएसएस), 7 मार्च को सादुलशहर केवीएसएस, 11 मार्च को करणपुर केवीएसएस व 12 मार्च को बैंक सूरतगढ़ में काउन्टर पर ऋण वितरण कैम्प आयोजित किए जाएंगे। नये आवेदित ऋण पत्रावली जांच उपरान्त 7 दिवस में स्वीकृत दे दी जाएगी। जो किसान योजना के तहत ऋण लेना चाहते हैं वे कैम्प में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों के किसान भी सहकारी बैंक में जाकर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।