खेती-किसानी में निवेश जैसे खाद, बीज और कीटनाशक आदि के लिए किसानों को पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति किसान बैंक ऋण से पूरी कर सकते हैं। ऐसे में किसानों पर बैंक द्वारा लिए गए ऋण का भार कम किया जा सके इसके लिए सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से ब्याज में छूट प्रदान की जाती है। अल्पावधि के लिए मिलने वाले इस ऋण का लाभ समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को मिलता है।
इस कड़ी में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के किसानों को वित्त वर्ष 2025-26 में भी सहकारी बैंकों के माध्यम से बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए गुरुवार 23 अक्टूबर 2025 के दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
किसानों को मिलेगा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण
मंत्री परिषद ने वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरंतर जारी रखे जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च, 2026 और रबी 2025-26 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2026 नियत की गयी है। यानि की इन तारीखों तक लिए गए ऋण को चुकाने वाले किसानों को कोई ब्याज नहीं देना होगा।
योजनान्तर्गत खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित तिथि (ड्यू डेट) तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा 3 लाख रुपए तक के दिये गये अल्पावधि फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा सभी किसानों के लिए 1.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जायेगा। वर्तमान वर्ष में सरकार द्वारा 23 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया हैं।


