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किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए मिलेगा अनुदान, सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश

सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार खेती की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ाई जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्र अनुदान पर देने के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी कर दिए हैं।

इस संबंध में अजमेर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक संजय तनेजा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से समय तथा श्रम की बचत करना है। अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। सरकार द्वारा योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है।

इन किसानों को मिलेगा कृषि यंत्रों पर अनुदान

सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कृषि यंत्र अनुदान पर लेने के लिए किसान के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है। ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र का अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए। एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही कृषि यंत्र पर किसी भी योजना में अनुदान दिया जा सकेगा। राज-किसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैण्डमाईजेशन उपरान्त ऑनलाइन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

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कृषि यंत्र अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें?

उप निदेशक ने बताया कि किसान अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए स्वयं के स्तर पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जन-आधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेगा। आवेदन के समय दस्तावेज, जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), लघु सीमान्त कृषक का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो), ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य) चाहिए।

अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन के समय जिले के लिए पंजीकृत निर्माताओं एवं विक्रेताओं की सूची राज किसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। उनसे कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान दिया जाएगा। कृषि यंत्रों का क्रय कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही करें। स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिए मिल जाएगी।

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किसानों को अनुदान पर दिए जाएँगे 3386 कृषि यंत्र

उप-निदेशक ने बताया कि किसानों को आधुनिक तकनीक आधारित कृषि यंत्रों के लिए अनुदान उपलब्ध करवाने के लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं। अजमेर जिले के लिए भौतिक लक्ष्य के अन्तर्गत 3386 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। इनमें सामान्य वर्ग के 2719, अनुसूचित जाति वर्ग के 575, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 92 व्यक्ति शामिल होंगे। इसी प्रकार वित्तीय लक्ष्य के अन्तर्गत 1015.8 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इनमें से सामान्य वर्ग को 815.7, अनुसूचित जाति वर्ग को 172.5, अनुसूचित जनजाति वर्ग को 27.6 लाख रुपयों से लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा अनुदान का भुगतान

उप निदेशक ने बताया कि कृषि यंत्र अनुदान कार्यक्रम का कृषकों में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। राज-किसान साथी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त समस्त ऑनलाइन आवेदनों का दस्तावेज स्क्रूटनी की जाएगी। इसके पश्चात प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी। समस्त कृषि यंत्रों के अनुदान का भुगतान किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन ही होगा। कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। किसान को सत्यापन के समय क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा।

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