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किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान, 30 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन

किसानों को खेती की तैयारी, बुआई, कटाई, गहाई आदि कार्यों के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए किसान 30 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आज के समय में कृषि क्षेत्र में कृषि यंत्रों का महत्व बढ़ता जा रहा है। किसान कृषि यंत्रों की मदद से ना केवल कम समय और कम लागत में कृषि कार्यों को पूरा कर सकते हैं बल्कि इससे उत्पादन में भी वृद्धि होती है। ऐसे में अधिक से अधिक किसान कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है ताकि किसानों के आर्थिक बोझ को कम किया जा सके।

इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा खेत की तैयारी, बुआई से लेकर कटाई, गहाई और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आवश्यक कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। किसान योजना के तहत 30 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

कृषि विभाग जालोर के संयुक्त निर्देशक रामलाल जाट ने जानकारी देते हुए बताया किसानों को खेत की तैयारी, बुआई, कटाई, गहाई के साथ ही ट्रैक्टर की क्षमता (20 बीएचपी से कम, 20-35 बीएचपी, 35 बीएचपी से अधिक क्षमता) के आधार पर कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इन कृषि यंत्रों में मुख्यतः सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रिज्ड बेड प्लांटर, डायरेक्ट राइस सीडर, मल्टी क्रॉप प्लांटर, रिजर, रोटावेटर, सुपर सीडर, डिस्क हेरो, कल्टीवेटर, हाइड्रोलिक प्लाउ, लेजर लैंड लेवलर, स्ट्रा रीपर, पावर टीलर, पावर वीडर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पावर ऑपरेटर सप्रेयर, चाफ कटर, फर्टिलाइजर्स स्प्रेडर आदि शामिल हैं। किसान इन कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?

सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमांत किसान को कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं सामान्य श्रेणी के किसान को कृषि यंत्रों की लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

कृषि यंत्र अनुदान पर लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?

राजस्थान में जो किसान कृषि यंत्रों पर अनुदान लेना चाहते हैं वे किसान 30 जून 2025 तक राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को कृषि भूमि की नवीनतम जमाबंदी जो 6 माह से पुरानी ना हो, ट्रैक्टर चलित उपकरणों के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) जिसमें स्पष्ट रूप से बीएचपी अंकित हो, ट्रैक्टर अगर आवेदक के नाम पर नहीं है तो पारिवारिक सदस्य (ब्लड रिलेशन) द्वारा दिया गया सहमति पत्र, जिस उपकरण के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसका कोटेशन (कच्चा बिल) प्रस्तुत करना होगा। कोटेशन में उपकरण की बीएचपी श्रेणी (बीएचपी कैटेगरी) स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए। किसानों को सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करने होंगे।

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इसके अलावा कृषि यंत्र की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद कृषि यंत्र क्रय करने के उपरांत कृषि विभागीय कार्मिकों द्वारा भौतिक सत्यापन करते समय कृषक के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना अनिवार्य है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर आवेदन कर इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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