खेती-किसानी में बुआई से लेकर कटाई तक के कामों के लिए कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। ऐसे में अधिक से अधिक किसानों को आवश्यक कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जा सकें इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। जिससे किसानों पर पड़ने वाले आर्थिक भार को कम किया जा सके और कृषि कार्य आसान हो सके जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
राजस्थान के कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि किसानों को राज्य में प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंडफार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ आदि यंत्रों पर अनुदान दिया जायेगा। किसान द्वारा कृषि यंत्रों को पंजीकृत फर्म से खरीदने तथा सत्यापन के बाद अनुदान उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।
कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत राज्य में लगभग 66 हजार किसानों को 200 करोड़ रूपये का अनुदान दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए कृषक 13 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला किसानों को ट्रेक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा। लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसानों को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व जन आधार में लघु एवं सीमान्त श्रेणी जुड़वाना आवश्यक है, आवेदन के दौरान उक्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन के लिए किसानों को नवीनतम जमाबंदी की नकल जो कि 6 माह से अधिक पुरानी ना हो, संलग्न करनी होगी। लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप मान्य होगा। ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र क्रय करने के लिए ट्रेक्टर की रजिस्ट्रेशन की प्रति या आवश्यक होने पर शपथ पत्र संलग्न करना होगा। कृषक को क्रय किए जाने वाले कृषि यंत्र का कोटेशन संलग्न करना अनिवार्य होगा।
एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार अनुदान दिया जायेगा। किसानों को वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान मिलेगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पहले खरीदे गये पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नही दिया जायेगा। एक जन आधार द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार होगा कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान के नाम भूमि और ट्रेक्टर चलित यंत्र पर अनुदान के लिए ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक किसान के नाम होना आवश्यक है।
कृषि यंत्र अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?
इच्छुक किसान जो कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान 13 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान राज किसान साथी पोर्टल पर अथवा ई-मित्र केंद्र पर जाकर जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन आदि दस्तावेजों की सहायता से ऑन-लाईन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र को ई-प्रपत्र में भरा जाएगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करना होगा। क्रय किए जाने वाले कृषि यंत्र का नाम एवं उसकी बी.एच.पी. श्रेणी का पोर्टल पर चयन करना होगा।
आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन प्राप्त होगी एवं आधार में पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होगा। आवेदन पत्र की ऑनलाइन जांच के समय आवेदन में कोई कमी पाए जाने पर आवेदक को आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर इसका एसएमएस भेजा जाएगा। आवेदक को 15 दिनों के अंदर राज किसान साथी पोर्टल पर कमी की पूर्ति करनी होगी अन्यथा 15 दिनों के बाद आवेदन निरस्त हो जाएगा। आवेदनकर्ता आवेदन के बाद राज किसान सुविधा मोबाइल एप पर अथवा राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र नहीं लिए जाएंगे।
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