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शुक्रवार, अप्रैल 19, 2024
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किसानों को अब आसानी से मिलेगा सोलर प्लांट लगाने के लिए बैंक से लोन

सोलर प्लांट हेतु बैंक ऋण

उर्जा के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कुसुम योजना चलाई जा रही है | कुसुम योजना के तीन घटक हैं जिसमें किसान सिंचाई के लिए सोलर पम्प लगाने के अलावा सोलर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं| कुसुम योजना के घटक ए के तहत किसान बंजर भूमि या खाली पड़ी बेकार जगह पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन कर अच्छी आमदनी कर सकते हैं |

योजना के तहत किसानों को सब्सिडी के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी सरकार द्वारा दी जा रही है | इसके बावजूद भी किसानों के पास इतना पैसा नहीं रहता है जिससे की वह सोलर प्लांट लगा सके | देश में राजस्थान कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने में आगे हैं लेकिन बैंक के तरफ से किसानों को ऋण नहीं मिलने क कारण योजना का कार्य धीरे चल रहा है |

सोलर प्लांट के लिए आसानी से मिलेगा ऋण

कुसुम योजना के लिए किसानों को आसानी से ऋण प्राप्त हो सके इसके लिए राजस्थान सरकार ने पहल की है | अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि अब प्रदेश के किसानों को कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत बंजर व बेकार भूमि पर आधा किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलर लगाने के लिए बैंकों से बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के भी ऋण मिल सकेगा |

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डॉ. सुबोध अग्रवाल ने विद्युत् भवन में तीनों डिस्कॉम, ऊर्जा विकास निगम, अक्षय ऊर्जा निगम, बागवानी विभाग और बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया | उन्होंने बताया है कि योजना के विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा और किसानों का पक्ष प्रभावी तरीके से रखने का परिणाम रहा है कि बैंकों ने बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के ऋण देने पर सहमति व्यक्त कर दी है |

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना तीन कंपोनेंट में संचालित हो रही है | इसमें ए कंपोनेंट में राजस्थान विद्युत् वितरण निगमों के 33/11 केवी सबस्टेशन के 5 किलोमीटर दायरें में किसानों/विकासकर्ताओं की बंजर व अनुपयोगी भूमि पर आधा किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट क्षमता के सोलर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कर सकते हैं |

किसानों से इस रेट पर खरीदी जाएगी बिजली

सरकार द्वारा किसानों के द्वारा स्थापित सोलर सयंत्रों पर उत्पादित बिजली को 3 रुपए 14 पैसे की दर पर 25 साल तक खरीद की जाएगी। इस आशय का पीपीए हस्ताक्षरित किया जाता है जिससे सोलर ऊर्जा उत्पादनकर्ता किसान की बिजली 25 साल तक खरीद की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो जाती है। एस्क्रो व्यवस्था के तहत बैंकों के ऋण की किस्त डिस्काम्स द्वारा सीधे बैंकों में काश्तकारों के खातों में जमा हो सकेगी और शेष राशि काश्तकार के खाते में जमा हो जाएगी।

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6 टिप्पणी

    • सर राजस्थान में सोलर कृषि पम्प के लिए आवेदन करने के लिए नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करें । आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह/जनाधार कार्ड, भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि (भू-स्वामित्व) व सिंचाई जल स्त्रोत के दस्तावेज इत्यादि। अधिक जानकारी के लिए https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan दी गई लिंक पर देखें |

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