देश में किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें किसानों को प्रशिक्षण देना, कृषि मेलों का आयोजन करना, किसानों को सम्मानित करना आदि शामिल है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार इस वर्ष राज्य के 100 किसानों को इजराइल सहित अन्य देशों में प्रशिक्षण हेतु भेजने जा रही है। जिसके लिये सरकार ने राज्य के किसानों से 10 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन माँगे हैं।
दरअसल सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत किसानों को विदेश भेजने की घोषणा की थी। जिसके तहत सरकार प्रथम चरण में प्रदेश के 100 प्रगतिशील युवा किसानों को इजराइल सहित अन्य देशों में प्रशिक्षण हेतु भेजने की घोषणा की थी। जिसके तहत राज्य के किसानों से राजकिसान साथी पोर्टल पर आगामी 10 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन माँगे गए हैं।
संभागवार जारी लक्ष्यों के अनुसार किसानों को विदेश भेजा जाएगा
उद्यान विभाग बीकानेर के संयुक्त निदेशक डॉ. दयाशंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि 100 किसानों के चयन के लिए 10 कृषि संभागों में उच्च कृषि तकनीक की संभावनाओं के मद्देनजर संभागवार लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। कृषक चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला किसानों को प्रतिनिधित्व प्रदान दिया जाएगा। इसमें 20 दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों का चयन किया जाना है। प्रचार प्रसार, कृषक आवेदन, आवेदन परीक्षण तथा कृषक चयन प्रक्रिया में कृषि, उद्यान, पशुपालन के साथ खंडीय अतिरिक्त निदेशक कृषि तथा परियोजना निदेशक आत्मा के साथ समन्वय से किसानों का चयन किया जाएगा।
इस आधार पर होगा विदेश जाने के लिए किसानों का चयन
उद्यान आयुक्तालय ने किसानों के चयन के मापदंड निर्धारित किए हैं जो इस प्रकार है:-
- इसके अनुसार कृषक के पास कम से कम एक हेक्टेयर कृषि भूमि का भूस्वामित्व होना चाहिए।
- पिछले 10 वर्षों से लगातार अपनी कृषि भूमि पर खेती कर रहा हो।
- कृषक द्वारा उच्च कृषि तकनीक (संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मलचिंग, सौर ऊर्जा पंप, ड्रोन, फर्टिगेशन, ऑटोमेशन, फार्म पौण्ड/ डिग्गी ) अपनाई जा रही हो।
- किसान का चयन कृषि विभाग द्वारा जिला/ राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया हो।
- कृषक, पंचायती राज संस्था, सहकारी संस्था वाटर यूजर एसोसिएशन, कृषि मंडी आदि में पिछले 10 वर्षों में किसी पद पर रहा हो या एफपीओ सदस्य हो।
- उसकी उम्र 50 वर्ष से कम हो।
- किसान के विरूद्ध संज्ञेय अपराध के प्रकरण लम्बित न हो।
- कम से कम माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक योग्यता धारक हो।
- कृषक के पास वैध पासपोर्ट हो।
पशुपालकों का चयन कैसे होगा?
सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कृषक वास्तविक रूप से कम से कम 20 गाय या भैंस की डेयरी या 10 ऊँट या 50 भेड़ या बकरी का स्वामित्व रखता हो और पिछले 10 वर्षों से डेयरी या पशुपालन पेशे से जुड़ा हो। पशुपालक द्वारा उच्च पशुपालन या डेयरी तकनीक अपनाई जा रही हो। कृषक का चयन कृषि या पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालन या डेयरी क्षेत्र में जिला या राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया हो। कृषक अपने क्षेत्र में अगुवा पशुपालक के रूप में जाना जाता हो।
किसान पंचायती राज संस्था, सहकारी संस्था, वाटर यूजर एसोसिएशन, कृषि मंडी आदि में विगत 10 वर्षों में किसी पद पर रहा हो या एफपीओ सदस्य हो। उसकी उम्र 45 वर्ष से कम हो तथा उसके विरूद्ध पूर्व/वर्तमान में संज्ञेय अपराध के प्रकरण लम्बित न हो। कम से कम माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक योग्यता धारक हो। कृषक के पास वैध पासपोर्ट हो। इन मापदंडों के आधार पर स्कोर क्राइटेरिया निर्धारित किया जाएगा और विभागीय कमेटी द्वारा किसानों का चयन किया जाएगा।
किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। इसके लिए किसान 10 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।