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किसानों को 31 मार्च तक कर दिया जाएगा फसल बीमा राशि का लम्बित भुगतान

फसल बीमा राशि का भुगतान

प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है | योजना के तहत किसानों को फसल क्षति होने पर उसका आकलन कर उसकी भरपाई की जाती है | इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा किसानों के द्वारा प्रीमियम राशि दी जाती है परन्तु राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा बीमा कंपनियों को समय पर उनके हिस्से का भुगतान न करने और कंपनियों और राज्य सरकारों के बीच विवाद के कारण किसानों को समय पर फसल बीमा का क्लेम नहीं मिल पाता है | अभी भी कई किसानों को पिछले वर्षों में हुई फसल क्षति का बीमा क्लेम नहीं मिला है | ऐसे में राजस्थान सरकार ने वर्ष 2019-20 में जिन बीमित किसानों की फसलों को नुकसान हुआ था उसका क्लेम 31 मार्च तक करने का फैसला लिया है |

राजस्थान में यूनियन बैंक के द्वारा किसानों का प्रीमियम निर्धारित सयम सीमा पर नहीं भरने के कारण किसानों को फसल नुकसानी का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है | राजस्थान विधान सभा में कृषि मंत्री ने एक सवाल के जवाब दे रहें थे जिसमें यह बताया की समय पर यूनियन बैंक के द्वारा नहीं भरने के कारण किसानों को फसल बीमा राशि रोक दी गई थी, जिसे राज्य सरकार ने किसानों के हित में निरस्त पालिसी को फिर से बहाल कर दिया है |

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वर्ष 2019-20 फसल बीमा राशि का भुगतान

वर्ष 2019 के खरीफ मौसम में कोटा, अजमेर व सवाई माधोपुर के 1 हजार 153 कृषकों के 1 करोड़ 50 लाख रूपये के बीमा क्लेम की राशि 8 मार्च 2021 को किसानों के बैंक खातों में प्रेषित कर दी गई है | वहीं वर्ष रबी 2019–20 में चुरू व भीलवाडा जिले के 37 हजार 348 कृषकों के 433 करोड़ 40 लाख रूपये के बीमा क्लेम की राशि 5 मार्च 2021 को कृषकों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी गई है | कृषि मंत्री के अनुसार भीलवाडा तथा चुरू जिले के 1 लाख 60 हजार कृषकों के 692 करोड़ 16 लाख के बीमा क्लेम अभी भी बचे हुयें हैं, लेकिन कम्पनी और राज्य सरकार के बीच क्लेम की गणना में उत्पन्न हुए बिवाद के कारण बीमा राशि अभी रुकी हुई है | इस बीमा राशि का 180 करोड़ रूपये का प्रीमियम राशि राज्य सरकार के द्वारा तथा केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रीमियम राशि का भुगतान कर दिया गया है | अब जल्द ही भीलवाडा तथा चुरू जिले के किसानों को राज्य सरकार द्वारा मूल्यांकित क्षति के आधार पर बीमा राशि किसानों को दे दी जाएगी |

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वर्ष 2018–19 फसल बीमा राशि का भुगतान

चुरू जिले के वर्ष 2018–19 के 746 कृषकों के बीमा क्लेम राशि 6 करोड़ 94 लाख रूपये की थी | इस जिले में जिला सांख्यिकी विभाग के द्वारा जिले में उपज को शून्य दिखाया गया था | इस विसंगतियों को 8 मार्च 2021 को संशोधित कर लिया गया है | अब किसानों को 10 दिन में बीमा क्लेम राशि का भुगतान कर दिया जायेगा |

इसके साथ ही कृषि मंत्री ने यह भी बताया की वर्ष 2020 तक के क्लेम किये गये बीमा राशि का भुगतान कम्पनी के द्वारा 31 मार्च तक कर दिया जायेगा | राज्य सरकार के तरफ से प्रीमियम के रूप में 900 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान फसल बीमा कम्पनी को कर दिया गया है | समय पर औसतन उपज नहीं दर्शाने के कारण किसानों को भुगतान में देरी हो रही है |

रबी 2017-18 व खरीफ 2018 में कोई भुगतान लंबित नहीं

इससे पहले विधायक दिव्या मदेरणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री कटारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसानों का रबी 2017–18 व खरीफ 2018 के कोई बीमा क्लेम बीमा कम्पनियों के पास लम्बित नहीं है। इन वर्षों में सभी बीमा क्लैमों का भुगतान किसानों को किया जा चूका है |

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