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मंगलवार, अप्रैल 23, 2024
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किसान 15 दिसम्बर तक सब्जी एवं अन्य बागवानी फसलों का करा सकेंगे बीमा

सब्जी एवं अन्य बागवानी फसलों के बीमा हेतु पंजीयन

फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाव के लिए जरुरी है की किसान अपनी फसलों का बीमा करवाएं ताकि फसल क्षति होने पर उसकी भरपाई की जा सके| प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस योजना के तहत फसलों को प्रतिकूल मौसम जैसे–सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आग और खड़ी फसल के लिए चक्रवात के साथ-साथ ओलावृष्टि से बचाव के लिए व्‍यापक जोखिम कवर करती है।

किसान रबी फसलों जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि के साथी ही मौसम आधारित बागवानी फसलों का बीमा कराकर अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं | छत्तीसगढ़ राज्य में अभी रबी फसलों के साथ ही मौसम आधारित बागवानी फसलों के बीमा के लिए पंजीयन चल रहा है राज्य के किसान 15 दिसम्बर तक योजना के तहत पंजीकरण करा सकते हैं |

मौसम आधारित बीमा कब तक किया जा सकता है ?

छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के किसान मौसम आधरित फसल बीमा के तहत सब्जी एवं अन्य उद्यानिकी फसलों का बीमा मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत करा सकते हैं | मौसम आधारित बीमा 15 दिसम्बर 2021 तक किया जाएगा | किसान मौसम आधारित फसल बीमा के तहत रबी 2021 फसल हेतु अधिसूचित फसलें टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू जैसी उधानिकी फसलों के लिए बीमा करा सकते हैं | यह योजना प्रदेश के समस्त 28 जिलों में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

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किसानों को बीमे के लिए कितना प्रीमियम देना होगा ?

मौसम आधारित फसल बीमा के लिए किसानों को 5 प्रतिशत का प्रीमियम देना होता है, यह प्रीमियम फसल बीमा राशि का 5 प्रतिशत होता है | ऋणी किसान चाहें तो मौसम आधारित फसल बीमा से अपने आप को बहार भी कर सकते हैं | इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व सम्बंधित बैंक में आवेदन पत्र जमा करना होगा | आवेदन पत्र का फार्म बैंक से या तहसील के कृषि विकास अधिकारी के पास से प्राप्त किया जा सकता है |

किसान यहाँ से करा सकते हैं सब्जी एवं बागवानी फसलों का बीमा

राज्य में किसान अपने फसल की बीमा निकटतम बैंक शाखाओं, प्राथमिक सहकारी समिति, लोक सेवा केन्द्रों(सीएससी), भारत सरकार की बीमा पोर्टल (पीएमएफबीवाय डाट जीओवी डाट इन) के माध्यम से करा सकते हैं। फसल बीमा कराने हेतु जरूरी दस्तावेज के रूप में फसल बीमा हेतु प्रस्ताव पत्र नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2), फसल बोआई प्रमाण पत्र, नवीनतम बैंक पासबुक की कॉपी एवं आधार कार्ड की छायाप्रति देना अनिवार्य है।

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अधिक जानकारी के लिए इस टोल फ्री नम्बर पर कॉल करें

यह योजना प्रदेश के समस्त 28 जिलों में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, अतः किसान अधिक जानकारी के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के किसान मौसम आधरित फसल बीमा की जानकारी के लिए बैंक से या कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं | 

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