कृषि यंत्र सब्सिडी हेतु आवेदन
वित्त वर्ष 2020–21 समाप्त होने में है ऐसे में राज्य सरकारों के द्वारा जल्द ही इस वित्त वर्ष के लिए जारी योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है | इस वित्त वर्ष में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिए जाने वाली योजना कृषि यंत्रीकरण उपमिशन SMAM के तहत लक्ष्यों को पूर्ती के लिए हरियाणा सरकार ने किसान आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है जिससे इस वित्त वर्ष की सम्पति तक योजना की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके |
कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन की अंतिम तारीख
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में समैम (SMAM) योजना के तहत कृषि यन्त्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 18 फरवरी 2021 तक कर दी गई है। इससे पहले ये आवेदन 31 जनवरी 2021 तक आमन्त्रित किए गए थे, परन्तु कुछ किसान 31 जनवरी तक आवेदन करने से वंचित रह गए थे। ऐसे सभी किसानों को एक अन्तिम मौका देते हुए राज्य सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 फरवरी 2021 शाम 7 बजे तक कर दी है।
किसान इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी हेतु कर सकेंगे आवेदन
- बूम स्प्रेयर
- कपास बिजाई मशीन
- ब्रीकेट मेकिंग मशीन
- हे रेक
- लेज़र लैंड लेवलर
- मल्टीक्रॉप प्लान्टर/ मेज (मक्का) प्लान्टर/ DSR
- पैडी ट्रांस्प्लान्टर
- पीटीओ ऑपरेटेड वीडर
- न्यूमेटिक प्लान्टर
- रीपर बाइंडर
- स्ट्रॉ रीपर
- ट्रेक्टर ऑपरेटेड क्रॉप रीपर कम बाइंडर
- श्रव मास्टर / स्लेशर
- स्ट्रॉ बेलर
- ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रयेर
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते बताया कि अब प्राप्त होने वाले आवेदनों में से लाभार्थियों का चयन बजट की उपलब्धता अनुसार ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने वाले किसान को 2.5 लाख रूपए से कम लागत के कृषि यन्त्रों के लिए 2 हजार 500 रूपए व 2.5 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले कृषि यंत्रों के लिए 5 हजार रूपए की टोकन राशि जमा करवानी होगी, जोकि रिफंडेबल होगी। आवेदनकर्ता किसान कृषि यन्त्रों में से अलग-अलग तरह के किन्ही तीन यन्त्रों हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें
ऐसे किसान जिन्होंने किसी भी कृषि यन्त्र पर पिछले 4 वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो,जिसके लिए वर्तमान में आवेदन किया जा रहा है । इसके अलावा ट्रैक्टर-चालित कृषि यन्त्र पर अनुदान हेतु किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत अपना ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। किसान का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
किसान आँनलाइन आवेदन के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेज अपने पास रखें, जिससे आवेदन करने में आसानी होगी | यह सभी दस्तावेज इस प्रकार है:-
- आधार कार्ड,
- मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रति,
- पैनकार्ड,
- बैंक पास बुक की प्रथम पेज कि कॉपी,
- ट्रैक्टर की आर.सी,
- भूमि कि जानकारी हेतु आवश्यक दस्तावेज
- पटवारी की रिपोर्ट,
यह सभी दस्तावेज तैयार करके अपने पास रखने होंगे , जबकि खरीदी गई मशीन का विभाग भौतिक सत्यापन किया जाएगा तब वे दस्तावेज की जांच की जाएगी | उपयुक्त दस्तावेज अपने जिला के सहायक कृषि अभियन्ता कार्यालय में जमा करवाने होंगे, ताकि उनकी पात्रता सुनिश्चित की जा सके। अगर दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाई गई तो किसान अनुदान पात्र नहीं होगा |
किसान अधिक जानकारी के लिए यहाँ संपर्क करें
योजना से जुड़े किसी भी प्रकार कि जानकारी के लिए कृषि उप निदेशक / कृषि सहायक अभियन्ता के कार्यालय अथवा राज्य टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर या अपने ब्लाक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं | इसके लिए अधिक जानकारी विभाग की वेबसाईट www.agriharyana.gov.in या https://www.agriharyanacrm.com/ पर उपलब्ध है |
Rotavator Lana h subsidy par
जी सर दी जाती है | किस राज्य से हैं आप ?