शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि लोन 2020-21
कृषि कार्यों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत किसानों को कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाया जाता है | 3 लाख का लोन मात्र 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर ही दिया जाता है जिसमें यदि किसान यह लोन एक वर्ष के अंदर चूका देते हैं तो इसपर किसानों को 4 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाती है | यह लोन किसान किसी भी राष्ट्रीय तथा निजी बैंक से ले सकते हैं | इसके अलावा राज्य सरकार किसानों को कृषि कार्य के लिए कृषि लोन उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त सहायता भी देती हैं | यह कृषि लोन राज्य सरकार के सहकारी बैंक से उपलब्ध करती है | यह लोन फसली ऋण के नाम से जाना जाता है |जिस पर कोई ब्याज नहीं लगता है | राजस्थान सरकार के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार ने भी किसानों को वित्त वर्ष 2020-21 में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है |
मध्य प्रदेश राज्य सरकार राज्य के किसानों को सहाकरी बैंक से फसली ऋण उपलब्ध करवाती आ रही है | जिसे इस वित्त वर्ष में भी चालू रखा जाएगा | मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में संपन्न वित्त एवं सहकारिता विभाग की बैठक में निर्णय लिया है कि किसानों को फसल ऋण दिये जाने के लिए पूर्व के वर्षों में संचालित जीरो प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण योजना को वर्ष 2020–21 में भी जारी रखा जाएगा |
समय पर ऋण नहीं देने पर लगता है 14 प्रतिशत ब्याज
फसली ऋण खरीफ तथा रबी फसल के लिए अलग–अलग दिया जाता है | इसके अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल के लिए तथा रबी फसल के लिए भूमि के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है | इसकी आदायगी की अधिकतम सीमा 6 माह रहती है | रबी फसल के लिए गए ऋण को 28 मार्च तक लौटाया जाना निश्चित रहता है | अगर किसान ऋण आदायगी की तिथि तक लौटा देता है तो शून्य प्रतिशत का ब्याज लगता है लेकिन तय समय से ज्यादा होने पर किसान से 14 प्रतिशत का ब्याज लिया जाता है |
इस वर्ष बढ़ाई गई ऋण भुगतान की अवधि
कोरोना वायरस के कारन देश भर में लॉकडाउन चल रहा है | इससे किसान रबी मौसम के फसलो को समय पर न बेचने के कारण ऋण की आदायगी करने में सक्षम नहीं है | इस स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सहकारी बैंक से लिया गया फसली ऋण का डेट बढ़ा दिया है | किसान को ऋण आदायगी की तारीख पहले 28 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दिया गया है |
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