किसानों को कम दरों पर कृषि कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा अल्पकालीन फसली एवं पशुपालन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। समय पर ऋण चुकारा करने वाले किसानों को ब्याज नहीं देना होता है। अन्यथा देय तिथि के पश्चात् किसान को 10 प्रतिशत ब्याज देना होता है।
किसान 31 अगस्त तक जमा करें लोन
राज्य सरकार के आदेशानुसार रबी 2023-24 (एक सितम्बर 2023 से 31 मार्च 2024) के अंतर्गत वितरित अल्पकालीन फसली एवं पशुपालन ऋण की अन्तिम देय तिथि 30 जून 2024 को दो माह बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई हैं। अतः जो भी किसान योजना लाभ लेना चाहते हैं उन्हें समय पर ऋण की राशि जमा करनी होगी।
इससे अवधिपार श्रेणी में वर्गीकृत हो जाने पर अगली फसल में नामांकन रद्द होने एवं 10 प्रतिशत ब्याज से बचा जा सकेगा। किसान को कोई आर्थिक हानि नहीं होगी। यदि किसी भी तकनीकी कारण से समिति स्तर पर ऋण वसूली जमा नहीं पा रही है तो किसान सम्बन्धित बैंक शाखा में जाकर भी नकद वसूली जमा करा सकता है। यह जानकारी अजमेर सेन्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री भंवर सुरेन्द्र सिंह ने दी।
सभी किसान रबी 2023-24 का ऋण चुकाकर खरीफ 2024 का ऋण समितियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। माह अगस्त तक आवंटित लक्ष्य 315 करोड़ के परिप्रेक्ष्य में बैक द्वारा 295.71 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। शेष रहे किसान शीघ्र ही समिति मुख्यालय पहुंच कर बकाया ऋण चुकौती कर सरकार की महत्वकांक्षी योजना का लाभ 31 अगस्त 2024 से पूर्व प्राप्त कर सकते हैं।