Home किसान समाचार मात्र 100 रूपये लगाकर मक्का कम्पनी में हिस्सेदार बन सकेंगे किसान

मात्र 100 रूपये लगाकर मक्का कम्पनी में हिस्सेदार बन सकेंगे किसान

corn processing plant for farmer

सहकारी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में हिस्सेदारी लें किसान

छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के सहयोग से मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है | इसका मकसद यह है की कोंडागांव जिले तथा इसके आस – पास के जिले में होने वाले मक्का को प्रोसेसिंग करके बाजार में ले जाया जाए| जिससे किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके | इसका मतलब यह है की किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीदी सुनिश्चित की जाएगी |

मक्का प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है ?

इस प्लांट की स्थापना विपणन मर्यादित सहकारी समिति कोकोडी के नाम से स्थापित किया जा रहा है | इस प्लांट के लिए ग्राम कोकोड़ी में 20 एकड़ की भूमि में किया जा रहा है | प्लांट की लागत 136.20 करोड़ बताई जा रही है | जिला प्रशासन द्वारा कंपनी स्थापना हेतु डीपीआर बनाकर शासकीय अनुदान के लिए शासन को प्रस्तुत किया जा चूका है | प्लांट का कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन से संचालित है | इस संबंध में जिले के 65 हजर कृषकों में से 18 हजार किसानों का पंजीयन किया जा चूका है | शेयर की राशि के रूप में अब तक 1 करोड़ 20 लाख रूपये समिति के खाते में जमा किए गए हैं |

किसान इसका हिस्सा कैसे बन सकता है ?

मक्का कृषक एवं अन्य कृषक पंजीयन के लिए 100 रूपये पंजीयन शुल्क एवं 1000 रूपये तक की राशि जमा की जा सकती है | पंजीयन हेतु संबंधित गाँव के सचिव , पटवारी , सहायक कृषि विकास अधिकारी, समिति के कार्यालय जनपद कार्यालय , तहसील कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है | पंजीयन उपरान्त कृषकों से समर्थन मूल्य से अधिक दर पर मक्का समिति द्वारा क्रय करने के साथ बोनस राशि भी प्रदान किया जायेगा |

किसानों को प्लांट के सदस्य बनाने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है |

जिला कलेक्टर द्वारा कृषकों के अधिक से अधिक पंजीयन हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गए है | जो हाट बाजारों में शिविर आयोजित कर ग्रामिणों को मक्का प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना और उससे जुड़े हुये अन्य सामाजिक आर्थिक लाभों के विषय में ग्रामिणों को विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये पंजीयन हेतु प्रेरित करेंगे | कलेक्टर ने मौके पर कहा कि हमारा प्रयास सभी 65 हजार कृषकों का पंजीयन करना होना चाहिए | इसके लिए पंजीयन राशि जमा करने में भी छूट दी गई है | जिसके तहत कृषक गण 3 महीने के अंतराल में किश्त द्वारा 1100 रूपये की राशि चूका सकते हैं |

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