ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेडनेट, प्याज भंडार, पैक हाउस पर अनुदान हेतु आवेदन
देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है परंतु उद्यानिकी फसलों के उत्पादन की लागत अधिक होने के चलते किसान इन फसलों की खेती नहीं कर पाते हैं। ऐसे में किसानों को प्रोत्साहित करने एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा भारी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने राज्य में उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।
राजस्थान में उद्यान विभाग के माध्यम से ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्च, लॉ-टनल, कम लागत के प्याज भंडार, पैक हाउस, सामुदायिक जल स्रोत आदि योजनाओं के लिए किसानों से आवेदन माँगे गए हैं। इनमें किसानों को इकाई लागत का 50 से 95 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।
किसान कब तक आवेदन कर सकते हैं?
राजस्थान राज्य के किसान उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए 15 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग की सभी योजनाओं में किसानों के चयन के लिए इस बार एक साथ लॉटरी निकाली जाएगी। चयन प्रक्रिया में दिनांक 16 जून 2022 से आवेदन करने वाले किसानों को भी सम्मिलित किया जाएगा।
साथ ही पूर्व वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिन कृषकों ने राज किसान साथी पोर्टल व ई-मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया था, परन्तु उनका चयन/वरीयता सूची में नाम नहीं आने के कारण लाभान्वित नहीं किया गया उन कृषकों के आवेदन पत्र राज किसान साथी पोर्टल पर वर्ष 2023-24 हेतु कैरी फॉरवर्ड करते हुए पात्र माना जाएगा।
15 मई के बाद प्राप्त आवेदनों को अगले साल के लिए लंबित रखा जाएगा। अब तक विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं में लॉटरी की तिथि तय नहीं रहती थी। इस वजह से किसानों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था।
उद्यानिकी योजनाओं पर किसानों को कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?
राजस्थान में उद्यान विभाग के माध्यम से में ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेडनेट, प्लास्टिक मल्च, लॉ-टनल, कम लागत के प्याज भंडार, पैक हाउस, सामुदायिक जल स्रोत आदि योजनाओं का संचालन किया जाता है। इनमें किसानों को इकाई लागत का 50 से 95 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
नये बगीचों की स्थापना के लिए अनुदान
इस वर्ष राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार नये फल बगीचों की स्थापना पर अनुदान 75 प्रतिशत देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 4.0 हेक्टेयर व न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर के लिए सहायता देय है। बगीचों की स्थापना में ड्रिप संयंत्र लगाना अनिवार्य होगा।
सामुदायिक जल स्त्रोतों के विकास पर अनुदान
कृषक समूह द्वारा 10 हैक्टेयर क्षेत्र में कमाण्ड हेतु 100 गुणा 100 गुणा 3 मीटर वाटर रेजरवायर्स के 500 माईक्रोंन प्लास्टिक फिल्म, आर.सी.सी. लाइनिंग से निर्माण पर लागत 20.00 लाख रूपये इकाई का शत-प्रतिशत या छोटे साईज 50 गुणा 50 गुणा 3 न्यूनतम साईज के जल स्त्रोत पर यथानुपात अनुदान देय होगा। कृषक समूह के लिए न्यूनतम कृषक संख्या 3 रहेगी। पति/पत्नी में से एक को सदस्य माना जायेगा।
ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस स्थापना पर दिया जाने वाला अनुदान
योजना के अनुसार ग्रीन हाउस के लिए 2080 तक के लिए इकाई लागत 890 रुपए प्रति वर्ग मीटर तथा 2081 से 4000 तक के लिए 844 रुपए प्रति वर्ग मीटर एवं शेडनेट हाउस के लिए 4000 वर्ग मीटर तक इकाई लागत 710 रुपए प्रति वर्ग मीटर के तहत लघु सीमान्त को 95 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/अनसूचित जन जाति को 70 प्रतिशत तथा सामान्य को 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। इसी प्रकार ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस में हाई वेल्यू वैजिटेबल की काश्त करने पर लागत (140 रुपए प्रति वर्ग मी.) का 50 प्रतिशत एवं अधिकतम 4000 वर्ग मी. तक अनुदान देय होगा।
प्लास्टिक मल्चिंग के लिए दिया जाने वाला अनुदान
उद्यानिकी फसलों में खरपतवार नियंत्रण, जल के कुशलतम उपयोग एवं उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग किया जाता है। लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 16,000 रूपये प्रति हेक्टेयर पर अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 2.0 हेक्टेयर तक अनुदान देय है। लघु/सीमान्त किसानों के लिए प्लास्टिक मल्चिंग हेतु प्रति हैक्टेयर यूनिट लागत राशि रूपये 32,000 का 75 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि रूपये 24000 दिया जाएगा।
प्लास्टिक टनल पर दिया जाने वाला अनुदान
बागवानी फसलों को शीत के प्रकोप से बचाने हेतु प्लास्टिक टनल का प्रयोग किया जाता है। लागत (60 रुपए प्रति वर्ग मी.) का 50 प्रतिशत एवं एक लाथार्थी को अधिकतम 1000 वर्ग मीटर तक अनुदान देय है। लघु व सीमान्त श्रेणी के कृषकों को अनुदान सीमा प्रति कृषक 1000 वर्गमीटर से बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर एवं अनुदान राशि 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
प्याज भंडारण, कोल्ड स्टोरेज एवं पैक हाउस पर अनुदान
पैक हाउस के तहत (9 गुणा 6 मीटर) कुल लागत 4 लाख के लिए देय अनुदान लागत का 50 प्रतिशत, समन्वित पैक हाउस के लिए (9 गुणा 18 मीटर) कुल लागत 50 लाख का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक बैंक एन्डेड) तथा कोल्ड स्टोरेज (अधिकतम 5000 मैट्रिक टन क्षमता हेतु) कुल लागत 8000 मैट्रिक टन के लिए लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक बैंक एन्डेड) तक अनुदन देय होगा। वहीं कम लागत प्याज भण्डारण संरचना (25 मीट्रिक टन) रूपये 1.75 लाख प्रति इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान 87,500 रुपए अनुदान दिया जाएगा।
25 मई तक कर लिया जाएगा किसानों का चयन
राज्य में उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में आवेदन करने वाले किसानों को अब अनुदान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। राज्य सरकार ने विभाग के माध्यम से संचालित सभी योजनाओं में किसानों के चयन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। उद्यान आयुक्तालय की गाइडलाइन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न योजनाओं में अनुदान के लिए आवेदन करने वाले किसानों का लॉटरी द्वारा चयन इसी महीने 25 मई तक किया जाएगा।
जिला स्तरीय कमेटी की देखरेख में निकाली जाएगी लॉटरी
विभागीय योजनाओं में प्राप्त आवेदनों के आधार पर किसानों के चयन के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी की निगरानी में किसानों का लॉटरी से चयन होगा । जिसमें कलेक्टर या प्रतिनिधि, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, उपनिदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग व उप निदेशक उद्यान विभाग को शामिल किया गया है।
किसान योजनाओं के तहत आवेदन प्राप्त करने के लिए आवेदन कहाँ करें ?
राजस्थान राज्य के इच्छुक किसान जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे 15 मई 2023 तक राज किसान साथी पोर्टल पर कृषक भूमि संबंधी दस्तावेज यथा जमाबंदी, भूमि प्रमाण-पत्र, भूमि नक्शा, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाते की प्रति तथा आवेदक की पासपोर्ट साईज फोटो के साथ ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद 25 मई तक किसानों का लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा।