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सोमवार, अक्टूबर 7, 2024
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सब्सिडी पर फार्म पौण्ड बनाने के लिए किसान 20 जून तक करें आवेदन

देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रों और कृषि संसाधनों के निर्माण पर सब्सिडी दी जाती है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को फार्म पौण्ड (खेत-तलाई) बनाने के लिए सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। दरअसल सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में फार्म पौण्ड के प्रशासनिक स्वीकृत जारी करने से शेष रहे आवेदन तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में फार्म पौण्ड योजना में 20 जून तक प्राप्त आवेदनों का आवश्यक होने पर वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों के लिए रेण्डमाईजेशन किया जाकर श्रेणीवार प्राथमिकता सूची तैयार किया जाना है। जिसके लिये किसान 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं।

कृषि विभाग राजस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में शेष रहे लक्ष्यों और वित्तीय वर्ष 2024-25 में फार्म पौण्ड (खेत-तलाई) बनाने के लिए 20 जून तक राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इस दौरान राज्य के जो भी किसान ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनका चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि फार्म पौण्ड (खेत-तलाई) वर्षा के पानी को संचयित कर जीवन रक्षक सिंचाई के उद्देश्य से तैयार किए जाते है।

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फार्म पौण्ड (खेत-तलाई) पर कितनी सब्सिडी मिलेगी

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानों को 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी मुहैया करा रही है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73,500 रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 90 प्रतिशत या 1,35,000 रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर अनुदान दे रही है। वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63,000 रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 80 प्रतिशत या अधिकतम 1,20,000 रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर जो भी कम हो, अनुदान दिया जाएगा।

किसानों को यह अनुदान न्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता की खेत तलाई के निर्माण पर दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास स्वयं के नाम एक ही स्थान पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक है। वहीं संयुक्त खातेदारी की स्थिति में किसानों के पास एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि होना चाहिए।

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फार्म पौण्ड (खेत तलाई) के लिए आवेदन कहाँ करें?

इच्छुक किसान जो सब्सिडी पर फार्म पौण्ड (खेत-तलाई) बनवाना चाहते हैं वे किसान सीधे ऑनलाइन राज किसान साथी पोर्टल पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक किसान आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड/ जन आधार कार्ड, जामबंदी की नकल (जो छः महीने से पुरानी ना हो) की आवश्यकता होगी। योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान राशि का भुगतान सीधा ही सम्बन्धित किसान के बैंक खाते में किया जाएगा।

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