देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को सिंचाई पाइप लाइन पर सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इस कड़ी में सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में सिंचाई पाइप लाइन के प्रशासनिक स्वीकृत जारी करने से शेष रहे आवेदन तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सिंचाई पाइप लाइन योजना में 20 जून तक प्राप्त आवेदनों का आवश्यक होने पर वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों के लिए रेण्डमाईजेशन किया जाकर श्रेणीवार प्राथमिकता सूची तैयार की जानी है। जिसके लिये किसान 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
कृषि विभाग राजस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सिंचाई पाइप लाइन योजना में अनुदान के लिए 20 जून तक राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इस दौरान राज्य के जो भी किसान ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनका चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि सिंचाई पाइप लाइन का उपयोग फार्मपौण्ड टयूबवैल या कुएं से खेत तक बिना छीजत के पानी पहुँचाने के लिए किया जाता है।
पाइप लाइन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानों को सिंचाई पाइप लाइन पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। इसमें लघु एवं सीमान्त किसानों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 18000 रुपये की राशि जो भी कम हो तथा अन्य किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रुपये की राशि जो भी कम हो अनुदान के तौर पर दी जाती है। योजना के अंतर्गत अनुदान राशि का भुगतान सीधे ही सम्बन्धित किसान के बैंक खाते में किया जाता है।
यह किसान ले सकते हैं योजना का लाभ
सिंचाई पाइप लाइन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए इसके साथ ही किसानों के पास कुंए पर विद्युत/डीजल/ट्रेक्टर चलित पम्प सैट होनी चाहिए। सामलाती कुंए पर यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाईप लाइन पर अनुदान की मांग करते है तो अलग-अलग अनुदान देय होगा। परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्यक है। सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्त्रोत से एक ही पाईपलाइन दूर तक ले जानें में सभी कृषकों को अलग-अलग अनुदान देय होगा।
सिंचाई पाइप लाइन के लिये आवेदन कहाँ करें?
इच्छुक किसान जो सब्सिडी पर सिंचाई पाइप लाइन लेना चाहते हैं वे किसान सीधे ऑनलाइन राज किसान साथी पोर्टल पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक किसान आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड/ जन आधार कार्ड, जामबंदी की नकल (जो छः महीने से पुरानी ना हो) की आवश्यकता होगी।
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