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सब्सिडी पर हार्वेस्टर, ड्रोन सहित अन्य कृषि यंत्र लेने के लिए किसान 12 जुलाई तक करें आवेदन

हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग सेंटर, फ़ार्म मशीनरी बैंक, किसान ड्रोन सहित अन्य सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए किसान 12 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कृषि यंत्रों की मदद से न केवल कम समय में खेती-किसानी के कामों को पूरा किया जा सकता है बल्कि उत्पादन लागत में कमी कर अधिक मुनाफा भी कमाया जा सकता है। ऐसे में अधिक से अधिक किसान खेती में कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकें इसके लिए सरकार किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी अनुदान दे रही है। इस कड़ी में कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू एवं अन्य योजना के हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के प्रमुख कृषि यंत्र एवं अन्य कृषि यंत्र/ कृषि रक्षा उपकरण पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग ने राज्य के इच्छुक किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इन कृषि यंत्रों के लिए मिलेगा अनुदान

कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा खेत की तैयारी, फसल की बुआई, कृषि रक्षा उपकरण, कटाई और फ़सल अवशेष प्रबंधन के कार्यों में उपयोग किए जाने वाले लगभग सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। जो इस प्रकार है:-

  • हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग,
  • कस्टम हायरिंग सेंटर,
  • फ़ार्म मशीनरी बैंक,
  • किसान ड्रोन,
  • कंबाइन हार्वेस्टर विथ सुपर एस.एम.एस.,
  • न्यूमैटिक प्लांटर,
  • मेज सेलर,
  • पॉपिंग मशीन,
  • थ्रेसिंग फ्लोर,
  • स्मॉल गोदाम,
  • ऑयल एक्सट्रैक्टेशन यूनिट/ मिनी ऑयल एक्सट्रैक्टेशन यूनिट,
  • शुगर कैन सेटलिंग प्लांटर,
  • शुगर कैन पॉवर वीडर/ इंटर रो कम इंट्रा रो वीडर (पीटीओ ऑपरेटेड),
  • आलू खुदाई मशीन,
  • आलू बोने की मशीन,
  • लेजर लैंड लेवलर,
  • चैफ कटर,
  • पॉवर टिलर,
  • रोटावेटर,
  • हैरो,
  • कल्टीवेटर,
  • रीपर कम बाइंडर,
  • ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर,
  • पैडी/ मल्टीक्रॉप थ्रेशर सहित अन्य कृषि समस्त प्रकार के कृषि यंत्र
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कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?

सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत समस्त कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। वहीं 10 लाख रुपए तक की इकाई लागत वाले कस्टम हायरिंग सेंटर, 1 करोड़ रुपए तक की इकाई लागत वाले हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर अधिकतम 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। वहीं 10 लाख रुपए की लागत वाली फ़ार्म मशीनरी बैंक एवं 30 लाख रुपए तक की इकाई लागत वाली इन-सीटू योजना के कस्टम हायरिंग (फसल अवशेष प्रबंधन) पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

किसान ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण हेतु कृषि स्नातक (एग्री जंक्शन) एवं ग्रामीण उद्यमी पात्र होंगे। किसान ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण की खरीद पर यंत्रों की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं एफपीओ को कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण खरीदने के लिए लागत मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

मोबाइल नंबर से की जा सकेगी कृषि यंत्र की बुकिंग

कृषि यंत्रों की बुकिंग के लिए किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, यदि कृषक पंजीकरण में किसान का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है अथवा उपलब्ध नहीं है, तो किसान द्वारा स्वयं अपने आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है। आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर अपना अथवा अपने परिवार के रक्त संबंधित सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्री, पुत्र एवं पुत्र बधू) के मोबाइल नंबर से ही आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जाएगी।

कितने कृषि यंत्र अनुदान पर ले सकेंगे?

एक किसान परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम दो यंत्रों हेतु ही अनुदान दिया जाएगा, दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त संबंधित को ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र हेतु अनुदान नहीं मिलेगा। किसान परिवार द्वारा किसी यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के बाद उसी यंत्र पर पुनः अनुदान 5 साल बाद ही मिलेगा। फ़ार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर एवं हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर पुनः अनुदान 10 वर्ष बाद ही मिलेगी।

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कृषि यंत्र अनुदान के लिए देना होगा बुकिंग राशि

आवेदन के समय ही किसान को यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करना होगा। लक्ष्य अवशेष ना रहने एवं ई-लॉटरी में चयनित ना होने वाले संबंधित किसानों को बुकिंग राशि वापस कर दी जाएगी। किसानों को दस हजार एक रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि 2500/- रुपए जमा करने होंगे। वहीं एक लाख रुपए से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों की बुकिंग हेतु किसानों को 5000/- रुपए की बुकिंग राशि देनी होगी।

कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें?

इच्छुक किसान जो अनुदान पर कृषि यंत्र लेना चाहते हैं उन किसानों को कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की विभागीय वेबसाइट agridarshan.up.gov.in पर 12 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान कृषि यंत्रों की बुकिंग अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। योजना से जुड़ी पूरी जानकारी पोर्टल पर देखी जा सकती है। योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए किसान अपने विकासखंड अथवा जनपद के कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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