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सब्सिडी पर कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए किसान 20 दिसंबर तक करें आवेदन

देश में कृषि के आधुनिकीकरण के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर, मैकेनाईजेशन योजना एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजेड्यू योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र/ कृषि रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक आदि की स्थापना के लिए अनुदान दिया जा रहा है।

योजना के तहत किसान लेजर, लैंड लेवलर, पोटैटो प्लांटर, पोटैटो डिगर, हैरो, कल्टीवेटर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, एमबी प्लाऊ, सीडड्रिल, रीपर कम बाइंडर, पॉवर चैफ़ कटर, स्ट्रॉ रीपर, मिनी राइस मिल, ऑयल मिल विथ प्रेस, रोटावेटर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, पॉवर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर विथ सुपर एस.एम.एस., फ़ार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर एवं हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग आदि प्रकार के यंत्रों की बुकिंग किसान 20 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।

कृषि यंत्रों और कस्टम हायरिंग केंद्र पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा

सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर किसानों को लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। वहीं कस्टम हायरिंग केंद्र पर परियोजना लागत का 10 लाख रुपये, हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग परियोजना लागत 100 लाख पर अधिकतम 40 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा फ़ार्म मशीनरी बैंक परियोजना लागत 10 लाख एवं कस्टम हायरिंग सेंटर (इन-सीटू योजना) परियोजना लागत का 30 लाख रुपये अधिकतम 80 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।

वहीं कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण हेतु कृषि स्नातक (एग्री जंक्शन) एवं ग्रामीण उद्यमी को कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण के क्रय करने पर यंत्रों के मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5 लाख रुपये जो भी कम हो अनुदान दिया जाएगा। तथा FPO को कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण के क्रय करने पर उनके मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपये जो भी कम हो का अनुदान दिया जाएगा।

किसानों को कृषि यंत्र बुकिंग के लिए देनी होगी इतनी राशि

बता दें कि आवेदन के समय किसानों यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा कराना होगा। लक्ष्य अवशेष ना रहने पर एवं ई-लॉटरी में चयनित ना होने वाले संबंधित किसानों को बुकिंग धन राशि वापस कर दी जाएगी। 10,001 से 1,00,000 (एक लाख) रुपये तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों की बुकिंग हेतु 2500 रुपये की धरोहर राशि देनी होगी। वहीं एक लाख रुपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों की बुकिंग हेतु किसानों को 5,000 रुपये की धनराशि जमा कराना होगा।

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ई-लॉटरी से होगा लाभार्थी किसानों को चयन

20 दिसंबर तक राज्य के जो भी किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन करेंगे उनका चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक लाभार्थियों/ किसानों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में जनपद स्तर पर ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जायेगा। फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों का जनपदवार आवंटित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जनपद स्तर पर ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से जनपदवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा।

एक किसान कितने कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकता है?

एक किसान परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को वित्तीय वर्ष में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना के तहत उपलब्ध कराये जाने वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम किसी दो यंत्रों हेतु ही अनुदान दिया जाएगा। दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त संबंधित को ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र हेतु अनुदान की अनुमन्यता नहीं होगी। एक कृषक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजेड्यू योजना के तहत एक अथवा अधिक भिन्न प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों हेतु अनुदान की अनुमन्यता होगी।

कस्टम हायरिंग सेंटर/ हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग/ फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थी को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर क्षेत्र के किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का बांड भी भर कर देना होगा। योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों किसान, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) जो की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) एवं कृषि विभाग से संबंधित हो तथा कृषक उत्पादक संगठन लाभार्थी होंगे।

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कृषि यंत्र अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?

राज्य के किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों, कस्टम हायरिंग केंद्र एवं कृषि यंत्र बैंक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसानों को विभागीय पोर्टल की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर “यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन विकासखंड वार या जनपदवार करना होगा। आवेदन हेतु बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा तो लाभार्थी के नये मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा।

आवेदक द्वारा एक मोबाइल नंबर अपना अथवा अपने परिवार के रक्त संबंधी सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्र बधू) के मोबाइल नंबर से ही आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जायेगी। कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फ़र्म को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी को स्वयं के खाते से ही किए जाने पर ही अनुदान की कार्यवाही की जाएगी।

वहीं ऐसे लाभार्थी कृषक जो साक्षर नहीं हैं जिन्हें चेक बुक जारी नहीं हो सकती है ऐसे किसान लाभार्थी अपने परिवार के ब्लड रिलेशन के खाते से कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को लागत का कम से कम 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करेंगे। निर्धारित समय में यंत्र क्रय कर कृषि विभाग के पोर्टल पर बिल अपलोड ना करने की स्थिति में आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा बनाई गई प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदक स्वतः ही चयनित हो जाएगा।

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