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इस योजना के तहत फ्री में पशुओं का बीमा कराने के लिए किसान 22 जनवरी तक करें आवेदन

देश में पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, इसमें पशुओं का बीमा भी शामिल है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। योजना के तहत राज्य के पशुपालक गाय, भैंस, बकरी, भेड़ तथा ऊँट का बीमा करा सकते हैं। योजना के तहत किसान 22 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

बता दें कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत इस वर्ष प्रदेश में 5-5 लाख दुधारू गाय, भैंस, 5-5 लाख भेड़, बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंषीय पशु (ऊंट) का बीमा मुफ्त में किया जाएगा। इस योजना में गाय, भैंस और ऊंट के लिए 40,000 रुपये का बीमा मिलेगा। भेड़-बकरी (मादा) के लिए 4,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। इस योजना में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना से पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और पशुपालक आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे।

किसान कितने पशुओं का बीमा करा सकेंगे?

योजना के तहत यदि निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य से ज़्यादा आवेदन आने पर लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक और लखपति दीदी पशुपालकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः 16 और 12 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान भी योजना के तहत किया गया है। मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। चयनित पशुपालक अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय, भैंस अथवा दोनों), 10 बकरी, 10 भेड़, 1 ऊँट का निःशुल्क बीमा करा सकेंगे। यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो अन्य किसी योजना के तहत बीमित नहीं हो।

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निःशुल्क होगा पशुओं का बीमा

पशु बीमा के वर्ष के लिए किया जाएगा और पशु पालक को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा यानि की पशु बीमा पूरी तरह निःशुल्क होगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र व दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि 40 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी। पशुओं के बीमा के लिए उम्र निर्धारित की गई है, इसमें गाय के लिए 3 से 12 वर्ष, भैंस की 4 से 12 वर्ष बकरी और भेड़ की उम्र 1 से 6 वर्ष जबकि ऊँट की उम्र 2 से 15 वर्ष होनी चाहिए। योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा जबकि पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा।

इन स्थितियों में मिलेगा बीमा क्लेम

मंगला पशु बीमा योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग लगना, सड़क दुर्घटना,आकाशीय बिजली गिरने, प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाने या सर्प/ कीड़ा काटने, किसी बीमारी आदि में मृत्यु होने पर बीमा क्लेम मिलेगा। पशुपालक को बीमा पालिसी जारी होने पर दुर्घटना जैसे आग लगने, सड़क दुर्घटना, अक्षीय बिजली गिरने, प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाने या सर्प/कीड़ा काटने की स्थिति को छोड़कर 21 दिनों के ग्रेस पीरियड के बाद ही पशु की मृत्यु होने की स्थिति में क्लेम/ दावा भुगतान का लाभ दिया जाएगा। दावा भुगतान की जानकारी हेतु एक मैसेज पशुपालक के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

मंगला पशु बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसानों के पास निम्न दस्तावेज होना आवश्यक है:-

  1. पशुपालक का जन आधार कार्ड,
  2. आवेदक पशुपालक एवं पशु के साथ फोटो,
  3. जाति प्रमाण-पत्र,
  4. आधार से लिंक मोबाइल नंबर,
  5. गोपाल कार्ड/ लखपति दीदी कार्ड (यदि कोई हो तो)
  6. पशुओं का टैग नम्बर।
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मंगला पशु बीमा योजना के तहत आवेदन कहाँ करें?

राज्य के इच्छुक किसान जो योजना के तहत अपने पशुओं का बीमा कराना चाहते हैं वे वांछित दस्तावेजों के साथ 22 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पशुपालक यह आवेदन मोबाईल एप (MMPBY) एवं वेब पोर्टल mmpby.rajasthan.gov.in  अथवा ई-मित्र से कर सकते हैं। योजना से जुड़ी विशेष जानकारी अथवा सहयता के लिए किसान अपने नजदीकी पशुपालन विभाग में संपर्क कर सकते हैं। समस्त बीमा प्रक्रिया के बाद पशुपालक को मोबाइल पर SMS के माध्यम से बीमा पॉलिसी की लिंक भेजी जाएगी।

योजना से जुड़ी अन्य बातें

  • यदि बीमित पशु का टैग किसी कारणवश गुम हो जाता है तो ऐसे में पशुपालक को बीमा विभाग को इसकी सूचना देनी होगी। सूचना प्राप्त होने के 1 दिन के भीतर बीमा विभाग पशु का री-टैगिंग कराकर पालिसी एवं सॉफ्टवेयर में नए टैग प्रविष्ट किए जाएँगे।
  • पशुपालक द्वारा पशु की बिकी/ उपहार दिए जाने की स्थिति में बीमा पॉलिसी समाप्त मानी जाएगी।
  • बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक द्वारा शीघ्र ही इसकी सूचना बीमा विभाग को देनी होगी।
  • बीमा प्रतिनिधि द्वारा सर्वे तथा पशु चिकित्सक द्वारा मृत पशु का पोस्टमार्टम परीक्षण कर समस्त प्रक्रिया को निर्धारित सॉफ्टवेयर एप इन्द्राज किया जाएगा।
  • बीमा विभाग द्वारा 21 कार्य दिवस के अंदर मृत बीमित पशु की दावा राशि का भुगतान संबंधित पशुपालक को किया जाएगा।

मंगला पशु बीमा योजना के तहत आवेदन हेतु क्लिक करें

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