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सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए किसान 15 दिसंबर तक करें आवेदन

खेती की लागत कम करने के साथ ही किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किसानों को सोलर पम्प पर सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए देश भर में पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत पीएम कुसुम घटक सी-1 योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 3 एचपी से लेकर 10 एचपी के सोलर पंप किसानों को देने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए गये हैं। इस वर्ष पीएम कुसुम योजना के घटक सी-1 के तहत राज्य में कुल 10,000 किसानों को सोलर पम्प दिये जाएंगे।

योजना के तहत यूपीनेडा द्वारा विकसित पोर्टल upnedakusumc1.in पर पूर्व में किए गए आवेदन एवं इच्छुक लाभार्थी किसानों द्वारा नवीन ऑनलाइन आवेदन कर पोर्टल के माध्यम से कृषक अंशदान 15 दिसंबर 2024 तक जमा करते हुए योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उठा सकते हैं।

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सोलर पम्प पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?

यूपीनेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) घटक सी-1 योजना के अंर्तगत प्रदेश में विभिन्न क्षमता के स्थापित निजी ऑनग्रिड पम्प सोलराइजेशन हेतु केंद्र सरकार द्वारा अनुमन्य 30 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, वनटागिया एवं मुसहर जाति के कृषकों हेतु राज्य अनुदान 70 प्रतिशत अनुमन्य किया गया है। वहीं अन्य श्रेणी के कृषकों हेतु केंद्रीय अनुदान 30 प्रतिशत के अतिरिक्त 60 प्रतिशत राज्य अनुदान अनुमन्य है एवं 10 प्रतिशत अंशदान किसानों को देना होगा।

निदेशक यूपीनेडा के अनुसार निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन के लिये कृषक अंशदान के तहत 3 एचपी क्षमता के 4.5 किलोवॉट सोलर पॉवर प्लांट में 23,900 रुपये कृषक अंशदान, 05 एचपी क्षमता के 7.5 किलोवॉट सोलर पॉवर प्लांट में 39,325 रुपये कृषक अंशदान, 7.5 एचपी क्षमता के 11.2 किलोवॉट सोलर पॉवर प्लांट में 54,800 रुपये कृषक अंशदान तथा 10 एचपी क्षमता के 14.9 किलोवॉट सोलर पॉवर प्लांट में 2,26,750 रुपये कृषक अंशदान निर्धारित है।

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सोलर पम्प अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?

यूपी में पीएम कुसुम घटक सी-1 योजना के तहत अनुदान पर सोलर पम्प लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान यह आवेदन upnedakusumc1.in पर कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसानों को मोबाइल नम्बर के साथ ही भूमि संबंधित दस्तावेजों और पहचान पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी की आवश्यकता होगी। वहीं वे किसान जिन्होंने योजना के तहत पहले आवेदन कर दिया है वे किसान कृषक अंश की राशि जमा करके योजना का लाभ ले सकते हैं।

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