back to top
शुक्रवार, मार्च 29, 2024
होमकिसान समाचार60 प्रतिशत की सब्सिडी पर जल हौज निर्माण के लिए किसान करें...

60 प्रतिशत की सब्सिडी पर जल हौज निर्माण के लिए किसान करें आवेदन

जल हौज निर्माण पर अनुदान

लगातार नीचे जाते भूमिगत जल स्त्रोत से किसानों के सामने फसलों की सिंचाई के लिए चुनौती बनी हुई है। ऐसे में जल का उचित उपयोग हो सके इसके लिए सरकार सिंचाई के ऐसे साधनों पर ज़ोर दे रही है जिससे किसान सिंचाई भी कर सकें साथ ही वर्षा के जल का उपयोग भी हो सके। जल का उचित उपयोग हो सके इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा डिग्गी, खेत-तालाब एवं जल हौज़ आदि संरचनाओं के निर्माण पर सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। 

किसान ट्यूबवैल या कुएँ के जल को हौज़ में एकत्रित कर समय पर सिंचाई हेतु काम में ले सकते हैं। इसके महत्व को देखते हुए राजस्थान सरकार जल हौज के निर्माण पर किसानों को सब्सिडी दे रही है। राज्य के इच्छुक किसान योजना के तहत आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। 

जल हौज के निर्माण पर कितना अनुदान Subsidy दी जाएगी

राजस्थान सरकार राज्य के चयनित जिले के किसानों को जल हौज़ के निर्माण पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है। यह सब्सिडी किसानों को न्यूनतम 1.0 लाख लीटर भराव क्षमता के जल हौज़ निर्माण पर लागत का 60 प्रतिशत जिसमें 10 प्रतिशत टॉप अप सहित अथवा अधिकतम राशि 90,000 रुपए जो भी कम हो का अनुदान दिया जाता है।

यह भी पढ़ें   किसान कर्ज माफी: 60 हजार किसानों के 409 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण किए गए माफ

योजना के लिए पात्रता क्या है ?

सरकार द्वारा किसानों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए कुछ पात्रता रखी गई है| योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जो सरकार के द्वारा तय मापदंडों को पूरा करता है। जल हौज़ निर्माण पर अनुदान की पात्रता इस प्रकार है :-

  • कृषकों के नाम पर भूमि का न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि आधा हैक्टेयर का स्वामित्व है, उन कृषकों को जल हौज निमार्ण हेतु अनुदान देय होगा,
  • जलहौज निर्माण पर फव्वारा / ड्रीप सिंचाई की स्थापना के उपरांत ही अनुदान देय होगा,
  • जिन कृषकों के नाम पर भूमि का स्वामित्व है तथा कृषक के पास स्वयं का कुआँ अथवा नलकूप है, उस पर विद्युत/डीजल चलित पम्प सेट है उन कृषकों को ही हौज निर्माण हेतु अनुदान देय होगा।
  • कृषक को केवल एक बार ही जल हौज निर्माण पर अनुदान देय होगा।

इन ज़िले के किसानों को दिया जाएगा योजना का लाभ

जल हौज निर्माण योजना के तहत राज्य के चयनित ज़िलों के किसानों को ही अनुदान दिया जाएगा। राज्य के 18 जिलों में योजना का संचालन किया जा रहा है। यह ज़िले इस प्रकार है :-

जयपुर, अजमेर, दौसा, सीकर, झुंझुंनू, भीलवाडा, बीकानेर, चुरू, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जालौर, पाली, सिरोही, जैसलमेर, बूंदी, राजसमन्द व हनुमानगढ़।

जल हौज़ अनुदान हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के बाद जल हौज के निर्माण से पहले व बाद में विभाग द्वारा मौका/ सत्यापन किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास निम्न दस्तावेज अपने पास रखना होगा :-

  • अनुदान हेतु कृषक को जमाबन्दी की नकल देनी होगी, जो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए,
  • अजा. / अजजा. के कृषक जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे,
  • कृषकों को अनुदान हेतु जन आधार कार्ड संख्या देना आवश्यक होगा।
यह भी पढ़ें   सब्सिडी पर स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट आदि सिंचाई यंत्र लेने के लिये अभी आवेदन करें

किसान जल हौज़ पर सब्सिडी हेतु यहाँ करें आवेदन

राज्य के किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान यह आवेदन स्वयं या नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान राज किसान साथी पोर्टल से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरते समय आवश्यक दस्तावेज आधार कॉर्ड, जमबंदी की नक़ल छः माह से अधिक पुरानी ना हो लगाना होगा। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी किया जाना अनिवार्य है। किसान अधिक जानकारी के लिए निकटतम कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें अथवा किसान कॉल सेंटर के निःशुल्क नम्बर 18001801551 पर बात कर सकते हैं।  

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

ताजा खबरें

डाउनलोड एप