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75 प्रतिशत की सब्सिडी पर सोलर पम्प लगाने के लिए किसान 21 अप्रैल तक करें आवेदन

किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत 3 HP से लेकर 10 HP तक के सोलर पम्प पर 75 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए 21 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फसल उत्पादन की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए देश भर में पीएम-कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को अनुदान पर सोलर पम्प उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। योजना के तहत किसान 3 एचपी से लेकर 10 एचपी तक के सोलर पम्प सब्सिडी पर लेने के लिए 21 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

योजना लाभ लेने के लिए जिन किसानों के पास पहले से कृषि पम्प कनेक्शन है उन्हें बिजली कनेक्शन बंद करवाना होगा। इसके अलावा जिन किसानों ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है और उन्हें अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं मिला है ऐसे किसानों को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।

सोलर पम्प अनुदान योजना की जानकारी

  • योजना के तहत किसानों को 3 एचपी से लेकर 10 एचपी तक के सोलर पम्प पर 75 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
  • बिजली आधारित कनेक्शन (UHBVN/DHBVN) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इसके लिए उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन को छोड़ना (Surrender) पड़ेगा।
  • योजना में वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2023 तक जिन किसानों ने भी 1 एचपी से 10 एचपी तक के बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए Discom (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया था उन किसानों को पीएम किसान योजना के तहत सोलर पम्प पर अनुदान देने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
  • इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की सालाना आय और भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा।
  • किसान को अपने खेत में सोलर पम्प लगवाने के लिए खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बाकि पम्प की स्थापना का काम कंपनी के द्वारा किया जाएगा।
  • पुराने सभी आवेदन जिन्होंने 20 फ़रवरी 2024 से 5 मार्च 2024 तक एवं 11 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024 तक के आवेदकों को छोड़कर सभी किसानों को नए सिरे से आवेदन करना होगा, जिन्होंने अभी तक लाभार्थी हिस्सा जमा नहीं करवाया है। बिना लाभार्थी हिस्से के जमा किए गए आवेदन को रद्द माना जाएगा।
  • वहीं जिन आवेदकों ने 20 फ़रवरी 2024 से 5 मार्च 2024 तक एवं 11 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024 तक आवेदन किया था उन्हें दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं है। वे अपने पुराने आवेदन से प्राप्त चालान के अनुसार अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवायें।
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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता

सरकार ने पीएम कुसुम योजना का लाभ देने के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं जिनको पूरा करने वाले किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए किसानों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना भी आवश्यक है। जो इस प्रकार है:-

  • परिवार पहचान पत्र।
  • आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर पम्प कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
  • किसान के नाम पर बिजली आधारित पम्प नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक किसान के नाम पर कृषि भूमि की जामबंदी/ फ़र्द होनी चाहिए।
  • हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उनके गांव में जहाँ भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप या स्प्रिंकलर) प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य है।
  • धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भू जल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है।
  • योजना में वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2023 तक जिन किसानों ने भी 1 एचपी से 10 एचपी तक के बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए Discom (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया था वे पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प कनेक्शन में प्राथमिकता के लिए अपने बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल की आवेदन संख्या अपने आवेदन के साथ जरूर दर्ज करायें।
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सोलर पम्प अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें

किसानों को अनुदान पर सोलर पम्प लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान यह आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर 21 अप्रैल 2025 तक कर सकते हैं। इच्छुक किसान सरल पोर्टल पर जाकर अपनी आवश्यकतानुसार सोलर पम्प की क्षमता एवं प्रकार का चयन करके अपनी पसंद की कंपनी का चयन करना होगा। इसके बाद लाभार्थी हिस्से को जमा करवायें। किसान अपने रिकॉर्ड के लिए लाभार्थी हिस्सा जमा करवाने का प्रमाण अपने साथ रखें। किसानों को अपनी ज़मीन की फरद, जमा किए गए लाभार्थी हिस्से का प्रमाण सर्वे के समय चयनित कंपनी को देना होगा।

किसान हरियाणा में लागू सोलर पम्प की योजना 2025-26 की नियम एवं शर्तों की पूरी जानकारी विभाग की वेबसाइट hareda.gov.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी या सहायक परियोजना अधिकारी या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के कार्यालय में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क करके ले सकते हैं।

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