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शनिवार, अप्रैल 20, 2024
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मध्यप्रदेश में इन जिलों के किसान अब 7 सितंबर तक करवा सकेंगे फसल बीमा

फसल बीमा की अवधि बढाई गई

इस वर्ष देश में अच्छी बारिश के चलते खरीफ फसलों के बुआई रकबे में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है | मध्यप्रदेश में भी इस वर्ष खरीफ फसलों के क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है परन्तु बाढ़ एवं जुलाई माह में बारिश की कमी आदि के चलते खरीफ फसलों को काफी नुकसान हुआ है | वहीँ सोयाबीन में पीला मोजेक रोग के चलते कई जिलों में सोयाबीन की फसल ख़राब हो गई है | ऐसे में अधिक से अधिक किसान अपनी फसलों का बीमा करवा सके इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन की तारीख आगे बढाई जा रही है |

फसल बीमा योजना के प्रीमियम जमा कराने की अवधि 7 सितंबर तक बढाई गई

पिछले दिनों मध्यप्रदेश में कई जिलों में बाढ़ के चलते किसान फसलों का बीमा नहीं करवा पाए थे | इसको लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित जिलों में फसल बीमा योजना की अंतिम तिथिआगे बढ़ाने की मांग की थी | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आग्रह को स्वीकारते हुए प्रदेश के बाढ़ प्रभावित पांच जिलों रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास और हरदा में फसल बीमा योजना के प्रीमियम जमा कराने की अवधि 7 सितंबर तक बढ़ा दी है। इन जिले के जो शेष रहे किसान भी अब प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ ले सकेंगे। पहले फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2020 निर्धारित थी।

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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में जिन जिलो में अतिवृष्टि के कारण सारी गतिविधिया रूक गई थी, वहां के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा में शामिल होने से वंचित रह गये थे। इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं केन्द्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर बीमा योजना की समय-सीमा 7 सितंबर तक बढ़ाने का आग्रह किया था। जिस पर केन्द्र सरकार ने तत्परता से निर्णय लेकर प्रदेश के पांच जिले के किसानों को राहत दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा का लाभ लेने की अपील भी की है।

इस वर्ष मध्यप्रदेश में 32 लाख किसानों ने करवाया नामाकंन

गौर तलब है कि गत वर्ष मध्यप्रदेश में करीब 23 लाख किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल हुए थे। इस वर्ष लगभग 32 लाख किसानों ने बीमा योजना का प्रीमियम जमा कर अपनी फसल का बीमा करवाया है।

किसान यहाँ से करें फसल बीमा योजना हेतु आवेदन

जो भी किसान जो पीएमएफबीवाई के तहत नामांकान करना चाहता है, उसे अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल www.pmfby.gov.in और प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन  कर सकता है । बीमा के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए किसान भाई फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

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फसल बीमा योजना में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना के तहत नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। इस सीजन में, योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।

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