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डीजल पम्प, स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सेट, पाइप लाइन सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन करें

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सिंचाई यंत्रों पर अनुदान लेने हेतु आवेदन

देश में किसानों की आय बढ़ाने के साथ फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना भी जरुरी है | देश में फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसानों के पास पानी की उपलब्धता जरुरी है ताकि वह 12 माह में किसी भी समय फसलों की सिंचाई कर सके | इसके साथ ही पानी का दुरुपयोग न हो इस बात का ध्यान रखना भी जरुरी है | इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को सिंचाई के उपकरण जैसे डीजल पम्प, स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सेट, पाइपलाइन एवं रेनगन पर सब्सिडी दी जा रही है | किसान इन यंत्रों पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी किसान समाधान आपके लिए लेकर आया है |

सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने के लिए योजना क्या है ?

केंद्र सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई यंत्र अनुदान पर देने हेतु कई योजनाएं चल रही है | यह योजनायें लगभग देश के सभी राज्यों में लागू है | यह योजनाएं हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन (ऑइल सीड्स एंड ऑइल पाम) योजना आदि के तहत अलग अलग वर्ग के किसानों को अलग अलग सब्सिडी दी जाती है जो अधिकतम 50 प्रतिशत है | यह योजनाएं वैसे तो पुरे देश में लागू है इसके लिए किसान अपने जिला कृषि विभाग से आवेदन कर सकते हैं |

सब्सिडी हेतु कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं  ?

अभी मध्यप्रदेश के सभी वर्ग के किसान इन उपकरणों हेतु आवेदन कर सकते हैं | मध्यप्रदेश में आवेदन हेतु पोर्टल पर आवेदन हेतु लक्ष्य दिनांक 01 अक्टूबर 2019 को दोपहर 12 बजे से पुनः आवेदन हेतु उपलब्ध रहेंगे अर्थात किसान 01 अक्टूबर से इन यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं |

सब्सिडी पर कौन से सिंचाई यंत्र दिए जा रहे हैं:-

सिंचाई कृषि यंत्रों पर सब्सिडी कितना दिया जायेगा ?

सब्सिडी सभी यंत्रों भूमि के आधार पर दिया जा रहा है | लघु तथा लघु सीमांत किसानों के सभी वर्ग के लिए एक सामान अनुदान दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि वाले किसान को कम अनुदान दिया जा रहा है | जो इस प्रकार है :-

स्प्रिंकल सेट :-
  1. लघु / सीमांत कृषक :- समस्त वर्ग के लघु / सीमांत कृषकों हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय है |
  2. अन्य कृषक :- समस्त वर्ग के अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय है |
ड्रिप सिस्टम :-
  1. लघु / सीमांत कृषक :- समस्त वर्ग के लघु / सीमांत कृषकों हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय है |
  2. अन्य कृषक :- समस्त वर्ग के अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय है |
डीजल / विधुत क्राप (अन्दर इंटरवेशन) घटक :-

डीजल / विधुत पम्प :- समस्त वर्ग के लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 /- अनुदान देय है |

रेनगन –
  1. लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं |
  2. अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

सिंचाई यंत्र आवेदन करते समय यह दस्तावेज साथ रखें 

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की कापी
  • जाति प्रमाणपत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों के लिए)
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाणपत्र जैसे बील

सब्सिडी हेतु आवेदन कैसे करें

किसान भाइयों को सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा | जो किसान भाई mponline या किसी इंटरनेट कैफ़े से कर सकते हैं | किसान सिंचाई यंत्र आवेदन करने के बाद चयन होने पर ही क्रय करें | अधिक जानकारी के लिए किसान जिला कृषि विभाग में भी संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं | सभी किसान दिनांक 01 अक्टूबर 2019 को दोपहर 12 बजे से https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx  इस लिंक पर आवेदन करें |

डीजल पम्प, स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सेट, पाइपलाइन एवं रेनगन सब्सिडी पर आवेदन करने हेतु क्लिक करें

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