प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2024 के क्रियान्वयन हेतु फसलों का बीमा कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य के किसान 31 जुलाई 2024 तक सभी महत्वपूर्ण फसलों का बीमा करा सकते हैं। जिसमें धान सिंचित, धान असिंचित, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर /तुअर, रागी एवं सोयाबीन आदि फसलें शामिल हैं।
फसल बीमा योजना से किसानों को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। ऐसे में अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ा जा सके इसके लिए सरकार द्वारा फसल बीमा प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है।
किसान इन कंपनियों से करा सकते हैं फसल बीमा
छत्तीसगढ़ सरकार ने फसलों के बीमा के लिए राज्य के अलग-अलग जिलों में अलग-अलग कंपनियों चयन किया गया है। जिसमें बेमेतरा, बस्तर, कोरिया, बीजापुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कबीरधाम, जांजगीर.चांपा, गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सक्ती और कांकेर जिला के किसान बजाज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
वहीं राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा, जशपुर, नारायणुर, खैरागढ-छुईखदान-गंडई, महासमुन्द, रायगढ़, सूरजपुर और कोण्डागांव जिला के किसान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा दुर्ग, बिलासपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सुकमा, मुंगेली, सरगुजा, बलौदाबाजार, भाटापारा, बालोद, रायपुर, दंतेवाड़ा, बलरामपुर एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला के किसान एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
किसान कैसे करायें फसलों का बीमा
योजना में ऋणी और अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हैं वे शामिल हो सकते हैं। ऐसे किसान जो अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए बीमा कराना चाहते हैं वे नियत तिथि के पूर्व अपना फसल बीमा करा सकते हैं। इसके लिए किसान अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पंचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन कराना होगा। किसान बैंक अथवा चॉईस सेंटरों के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा मान्य नहीं होगा। फसल लगाने वाले सभी अऋणी किसानों को प्रस्ताव पत्र के साथ नवीनतम आधार कार्ड की छायाप्रति, नवीनतम भूमि प्रमाण-पत्र (बी-1, खसरा) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट, आईएफएससी कोड, बैंक का पता साफ-साफ दिख रहा हो, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने का आशय का स्व-घोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर एवं बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिये फसल साझा, कास्तकार का घोषणा पत्र इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा