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बुधवार, अप्रैल 24, 2024
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किसान बिना किसी ब्याज के ले सकते हैं 1.5 लाख रुपये तक का लोन

ब्याज मुक्त (शून्य प्रतिशत ब्याज दर) ऋण योजना

किसानों को कृषि कार्य के लिए साहूकारों से भारी ब्याज दर पर लोन लेने से बचाने के लिए वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई | आज देश के सभी राज्यों में पूर्ण रूप से संचालित की जा रही है | ऐसा योजना के अंतर्गत किसानों को 7 प्रतिशत पर 3 लाख रूपये तक का लोन कृषि कार्यों के लिए दिया जाता है | किसानों के द्वारा एक वर्ष में कृषि लोन चुकाने पर केंद्र सरकार के द्वारा 3 प्रतिशत की ब्याज में छुट दी जाती है और किसानों को मात्र 4 प्रतिशत के ब्याज दर पर 3 लाख रूपये तक का ऋण जमा करना होता है | कुछ राज्य सरकारें किसानों को बैंक से लोन लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जीरो प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण मोहय्या करवाती है | राजस्थान राज्य सरकार द्वारा भी किसानों को जीरो प्रतिशत की ब्याज दर पर किसानों को ऋण दिया जाता है |

किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर दिया गया लोन

राजस्थान सरकार द्वारा जीरो प्रतिशत ब्याज दर योजना के अंतर्गत ने वर्ष 2019–20 के रबी मौसम में 423.51 करोड़ रूपये का लोन दिया गया है | सरकार के तरफ से रबी मौसम 2019–20 के लिए 350 करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा गया था लेकिन नए किसानों को जुड़ने के कारण किसानों के बीच ऋण को बढ़ाना पड़ा है | यह बात राजस्थान के विधानसभा में एक सवाल के जवाव में राजस्थान के सहकारिता मंत्री श्री अंजना उदय लाल ने बताया है |

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शून्य आधारित ब्याज पर किसानों को दिए जाने वाला ऋण

सहकारिता मंत्री ने यह भी बताया है कि वर्ष 2012–13 में शुरू की गई ब्याज मुक्त फसली ऋण को भी बढ़ाया गया है | सहकारीता मंत्री के अनुसार राजस्थान राज्य में निवास करने वाले वे कृषक जिन्होंने अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं से वित्तीय वर्ष में खरीफ व रबी में अधिकतम राशी 1.50 लाख रूपये तक का फसली ऋण प्राप्त किया है, द्वारा ऋण का समय पर अथवा समय पूर्व चुकारा करने पर योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान हेतु पात्र होते हैं | समय पर ऋण चुकाने से तात्पर्य काश्तकार द्वारा फसल विशेष हेतु लिए गया ऋण निर्धारित देय तिथि को अथवा उससे पूर्व चुकाने से हैं |

जीरो प्रतिशत ब्याज योजना

इस प्रकार योजनान्तर्गत समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 4 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 3 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिये जाने से अधिकतम रूपये 1.50 लाख तक का फसली ऋण 7 प्रतिशत के स्थान पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है |

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राजथान प्रदेश में किसानों को वर्ष 2019–20 में ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है | ग्राम सेवा सहकारी समिति का प्रत्येक सदस्य जो ऋण लेने की पात्रता रखता है | ऐसे किसान को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है |

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