किसान कृषि क्षेत्र में निवेश कर सकें इसके लिए किसानों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने राज्य में दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना 2024-25 शुरू की है। योजना के तहत किसान दीर्घकालीन सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
किसान इस ऋण का उपयोग पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र, बोरिंग, फार्म पौंड, तारबंदी, डेयरी फार्म आदि में कर सकते हैं। इस संबंध में अजमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक से प्रबन्ध निदेशक भंवर सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार की परिवर्तित बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना 2024-25 एवं दीर्घकालीन सहकारी अकृषि उत्पादक ऋणों हेतु ब्याज अनुदान योजना, 2024-25 लागू की गई है। यह ब्याज अनुदान योजना 5 वर्ष एवं अधिक अवधि के लिए गए ऋणों पर लागू होगी। ऋण की किस्त समय पर चुकाने पर ही योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान का लाभ देय होगा।
किसानों को ऋण पर कितना ब्याज अनुदान मिलेगा?
सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक ने बताया कि वर्ष 2023-24 तक वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों (किसान कल्याण योजना सहित पात्र कृषि उद्देश्य हेतु दिये गए ऋण) की वित्तीय वर्ष 2024-25 में बनने वाली मांग का समय पर चुकारा करने वाले ऋणी सदस्यों को ब्याज दर में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
वहीं वर्ष 2024-25 में वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों (किसान कल्याण योजना सहित पात्र कृषि उद्देश्य हेतु दिये ऋण) की वर्ष 2024-25 में देय होने वाली मांग का समय पर चुकारा करने वाले ऋणी सदस्यों को ब्याज दर में 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
वर्ष 2024-25 में वितरित किए जाने वाले खेत पर आवास निर्माण ऋणों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में देय मांग का समय पर चुकारा करने वाले ऋणी सदस्यों को ब्याज दर में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। किसान को-ऑपरेटिव बैंक शाखा में अपनी भूमि के दस्तावेज सहित योजना का आवेदन फार्म भरकर राज्य सरकार की इस ब्याज अनुदान योजना का लाभ उठा सकते है।