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बुधवार, अप्रैल 24, 2024
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किसान इस तरह कर सकते हैं गेहूं समर्थन मूल्य पर मंडियों में बेचने के लिए पंजीयन

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने हेतु पंजीयन

वर्ष 2022–23 में रबी फसल को न्यूनतम समर्थन पर बेचने के लिए पंजीयन शुरू हो गए है | अधिक से अधिक किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच सकें इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे किसान घर बैठे आसानी से उपज का पंजीयन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 5 फरवरी 2022 से गेहूं एवं अन्य रबी फसलों के उपार्जन के लिए पंजीयन पंजीयन प्रक्रिया चल रही है |मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में गेहूं की खरीदी के लिए एसएमएस प्राप्ति की अनिवार्यता समाप्त कर दिया है | 

किसान कब तक करा सकते हैं गेहूं एवं अन्य रबी फसलों के लिए पंजीयन

इस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों से गेहूं, चना, मसूर और सरसों समर्थन मूल्य पर ख़रीदेगी | जिसके लिए किसानों का पंजीयन का काम 05 फ़रवरी 2022 से शुरू किया जा चुका है | राज्य के सभी जिलों में एक माह तक रबी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीयन किया जाएगा | मध्य प्रदेश के किसान 05 मार्च 2022 तक पंजीयन करा सकते हैं | सभी किसानों को समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, पिछले वर्ष का पंजीयन इस वर्ष मान्य नहीं होगा |

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किसान इस तरह कराएँ गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन

गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए दो प्रकार से पंजीयन किया जा सकता है | प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि उपार्जन के लिए पंजीयन की नि:शुल्क एवं सशुल्क दोनों ही व्यवस्था रखी गई है। नि:शुल्क व्यवस्था में किसान स्वयं के मोबाईल से निर्धारित लिंक पर, ग्राम एवं जनपद पंचायत, तहसील एवं सहकारी समिति के सुविधा केंद्रों पर जाकर नि:शुल्क पंजीयन करा सकेंगे। 

ऐसे किसान जो स्वयं पंजीयन नहीं करा सकते, वे कियोस्क के माध्यम से अधिकतम शुल्क 50 रूपये देकर एम.पी. ऑन लाईन या कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केंद्र अथवा निजी साइबर कैफे के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकेंगे। इस व्यवस्था से अब उन्हें लंबी लाइनों में इंतजार नहीं करना होगा। सिकमी एवं बटाईदार एवं वन पटटाधारी किसान केवल सहकारी समिति स्तर पर स्थित पंजीयन केंद्रों पर ही पंजीयन करा सकेंगे।

आधार नंबर का वेरिफिकेशन हुआ अनिवार्य 

पंजीयन करने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा | वेरिफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा | पंजीयन के लिए अनिवार्य होगा कि भू–अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा |

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किसान बिना एसएमएस के भी गेहूं बेच सकते हैं 

उपार्जन केंद्र पर जाकर फसल बेचने के लिए एसएमएस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है | अभी तक किसान एसएमएस पर प्राप्ति तिथि पर ही अपनी फसल उपार्जन केंद्र पर बेच सकता थे| परिवर्तित व्यवस्था में निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केंद्र, तिथि और समय स्लॉट का स्वयं चयन कर सकेंगे | स्लॉट का चयन उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक किया जा सकेगा |

खरीदी का भुगतान सीधे किया जायेगा बैंक अकाउंट में

किसानों को उपार्जन फसल का भुगतान अब उनके आधार नंबर से लिंक खाते में सीधे प्राप्त होगा | इससे बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की प्रविष्टि में त्रुटी से भुगतान में होने वाली असुविधा समाप्त हो जाएगी | किसान को अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखना होगा | किसान आधार पंजीयन केंद्र पर मोबाईल नंबर की प्रविष्टि करा सकेंगे |

 

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