किसानों के लिए राहत भरी खबर है, राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2024 में वितरित अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से 2.19 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ऐसे में जिन किसानों ने अभी ऋण नहीं जमा किया है वे नियत तिथि तक ऋण जमा करके ब्याज अनुदान योजना का लाभ ले सकेंगे।
अब इस दिन तक जमा कर सकेंगे ऋण
सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि जिन किसानों ने केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स या लैम्प्स के माध्यम से खरीफ सीजन 2024 के लिए लोन लिया था वे किसान अब 30 जून 2025 तक अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, ऋण की राशि जमा कर सकेंगे। समय पर ऋण जमा करने वाले किसानों को ब्याज अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। इससे पहले राज्य में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च, 2025 निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है।
सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ाये जाने पर लगभग 2.19 लाख किसानों पर बकाया लगभग 778 करोड़ रुपये का ऋण अवधिपार हो जाता। ऐसी स्थिति में इन किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही, ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें 2 प्रतिशत पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ता।