किसान कर्ज माफी के लिए एक बार और अपील कर सकेगें
किसानों की लोन माफ़ी में बहुत सारी गलती तथा अनियमिता की लगातार सुचना आ रही थी | कुछ किसानों का आरोप यह था की उस पर लोन जयादा था , लेकिन माफ़ी सर्फ कुछ रूपये की हुई है , दूसरी तरफ कुछ किसान कर्ज माफी से इसलिए वंचित रह गए की सूचि में नाम नहीं आया, बैंक के द्वारा किसानों की सही सूचि नहीं बनाने के कारण, आधार कार्ड नहीं रहने के कारण लोन माफ़ी से वंचित रहा गया है | लोन माफ़ी से वंचित किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना के तहत एक मौका और देने का फैसला लिया है |
इसलिए किसान समाधान किसानों के लिए वे सभी जानकारी लेकर आया है जो आप को जानना जरुरी है |
किसान अपील कहाँ कर सकेगें ?
लोन माफ़ी के लिए अपील प्रक्रिया के लिए जिला तथा अनुविभाग स्तर पर अपीलीय समिति का गठन किया है | अनुविभागीय अपील समिति में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अध्यक्ष बनाया गया है | अनुविभागीय अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास और कलेक्टर द्वारा नामांकित सहकारिता विभाग के अधिकारी समिति के सदस्य होंगे | जिला स्तरीय अपील समिति में जिला कलेक्टर को समिति का अध्यक्ष तथा उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उप पंजीयक / सहायक, सहकारी सँस्थाएँ और लीड बैंक मैनेजर को सदस्य बनाया गया है |
अपील करने के लिए वक्त कितना दिया गया है ?
इसमें किसान तीन माह के अन्दर अपील कर सकते हैं
अपील करने की पात्रता है ?
- अपीलार्थी की योजना प्रावधान अनुसार पात्रता बनती हो लेकिन उसका नाम तथा ऋण खाते को कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया में नहीं लिया गया हो |
- अपीलार्थी को योजना में राशि, योजना प्रावधान अनुसार से कम स्वीकृत की गई हो |
- स्वीकृत की प्रक्रिया में बैंक की आपत्ति के कारण ऋण माफ़ी की कार्यवाही स्थगित अथवा निरस्त कर दी गई हो |
- अपीलार्थी के एक से अधिक ऋण खाते होने की स्थिति में स्वीकृति के समय योजना प्रावधानों में नियत प्राथमिकता क्रम के विपरीत ऋण खाते में ऋण माफ़ी की स्वीकृति हो गई हो |
- बैंक शाखा द्वारा NPA / कालातीत ऋण की योजना में लाभान्वित ऋण खाते पर ऋण – मुक्त प्रमाण – पत्र (नो – ड्यूज सर्टिफिकेट) बैंक शाखा में ऋण ग्रस्तता की स्थिति शेष नहीं बचने पर भी जारी नहीं किया गया हो |
- बैंक शाखा द्वारा ऋण खाताधारी की मृत्यु पर वारिसान (legal heir) नियत किये जाने में प्रक्रियात्मक त्रुटि की जा रही हो |
- लाभान्वित किसान के ऋण खाते में RTGS / NEFT से प्रदाय राशि स्वीकृत प्रकरण में नहीं पहुंची हो |
- स्वीकृत प्रकरणों में RTGS / NEFT से प्रदाय राशि गलत बैंक खाते में जमा हो गई हो |
- ऋण प्रकरण पर ऋण माफ़ी निरस्त किये जाने में त्रुटि हुई हो |
अपील करने की प्रक्रिया क्या है ?
अपीलार्थी को अपील सादे कागज पर टाइप कराकर उस अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में जमा करानी होगी, जिस अनिविभाग की बैंक शाखा का जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना में ऋण माफ़ी के प्रकरण से संबंध हो | अपीलार्थी को आवेदन – पत्र के साथ कृषि भूमि के अभिलेख (खसरा एवं ऋण पुस्तिका) की प्रति, बैंक शाखा के फसल ऋण की स्वीकृति के अभिलेखों की प्रति, जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना में भरे गए हरे / सफ़ेद / गुलाबी आवेदन – पत्र की रसीद की प्रति तथा आधार कार्ड की प्रति संलगन करना अनिवार्य होगा |
अपील निराकरण की प्रक्रिया क्या है ?
अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रस्तुत अपील पर समिति द्वारा संबंधित बैंक शाखा से तथ्यात्मक टीप प्राप्त की जाएगी | साथ ही, ऋण माफी पोर्टल पर MP ONLINE द्वारा पृथक से प्रदत्त लाग – इन से प्रकरण के संबंध में उपलब्ध समस्त तथ्यों का परिशीलन, परीक्षण एवं विश्लेष्ण किया जायेगा | इसके बाद लिखित आदेश से अपील का निराकरण अपील प्रस्तुत के तीन माह के अन्दर किया जाएगा |