सब्जियों की खेती पर अनुदान हेतु आवेदन
सब्जियों की खेती कर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं जिसके लिए सभी सरकारें प्रयास कर रही है | सब्जी की खेती कर किसान कम समय एवं कम लागत में अधिक आय कर सकते हैं | सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित करने क्र लिय सरकार द्वारा सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना का क्रियान्वन किया जा रहा है | इस योजना के तहत किसानों से आवेदन मांगे गए हैं जिसकी पूरी जानकारी इस प्रकार है:-
सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना क्या है ?
गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के मधयम से चुनिन्दा सब्जी फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि करना है | यह योजना वैसे तो सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है परन्तु अभी इसके लिए कुछ चुनिन्दा जिलों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं | इसके तहत किसान खरबूज, तरबूज, ककड़ी, सिंघाड़ा, बीज वाली समस्त सब्जी फसलें एवं अरबी आदि की खेती कर सकते हैं |सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना दिशानिर्देश जानने के लिए क्लिक करें |
सब्सिडी के लिए कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं ?
उद्यानिकी विभाग द्वारा अभी कुछ चुनिन्दा जिलों के लिए ही आवेदन मांगे गए हैं जिसके लिए किसान 12 नवम्बर को सुबह 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिलो को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किया जा सकेगा उसके बाद आवेदन समाप्त हो जायेंगे | लक्ष्य सम्बन्धी पूरी जानकारी के लिए किसान भाई नीचे तालिका में देखें |
योजना | घटक | जिला | वर्ग |
सब्जी क्षेत्र विस्तार संकर (हाइब्रीड)MIDH | सभी सब्जीयां | भोपाल, ग्वालियर,होशंगाबाद, इंदौर, खरगौन, उज्जैन, देवास, सीहोर, मंडला, डिन्डोरी | सभी वर्ग |
जबलपुर, रीवा, सागर, | सामान्य | ||
छिंदवाड़ा | सामान्य, अनुसूचित जनजाति |
सब्जी की खेती हेतु कितनी सब्सिडी दी जाएगी ?
- सब्जी फसलों में बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान दिया जायेगा |
- जड़ एवं कांड वाली व्यावसायिक फसल अरबी आदि उत्पादन हेतु रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा |
योजना का लाभ लेने के लिए कौन से किसान पात्र होंगे
- योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं कृषकों को सब्जियों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा जो वर्तमान में सब्जियों की खेती नहीं कर रहें हैं |
- वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कृषक भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पा|त्र होंगे |
- योजना के अंतर्गत अनुदान एक कृषक को केवल एक ही बार दिया जायेगा |
- अधिकतम 2 हेक्टयर क्षेत्र तक के लिए ही अनुदान दिया जायेगा |
- कृषक के पास निजी भूमि होना आवशयक है साथ ही सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए |
सब्सिडी हेतु आवेदन कैसे करें ?
किसान आवेदन उधानिकी एवं खाध प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत: किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उधानिकी एवं मध्य प्रदेश पर देखे सकते हैं अथवा जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें| मध्य प्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए आनलाईन पंजीयन उधानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं | किसान कीओसको पर जाकर अथवा mponline पर जाकर पंजीयन करें जहाँ ekyc (उँगलियों के निशान) सत्यापन कर सकें
Sir mujhe sabji ki kheti karana h
सर अनुदान के लिए आप अपने ब्लॉक या जिले के उद्यानिकी विभाग में सम्पर्क करें | प्रशिक्षण एवं अन्य जानकारी के लिए जिले के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से सम्पर्क करें |