Tuesday, March 21, 2023

किसान घर बैठे ही सब्सिडी पर गरमा (जायद) बीज लेने के लिए आवेदन करें

अनुदान पर जायद फसलों हेतु बीज लेने के लिए आवेदन

अच्छी उपज के लिए सबसे जरुरी चीज बीज की गुणवता है | किसानों को अधिक एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए उन्नत प्रमाणित बीज का प्रयोग करना चाहिए | प्रमाणित बीज से एक तो उत्पादन दर अच्छी रहती है साथ ही फसल में कीट रोग लगने की सम्भावना भी कम रहती है | इसके लिए सरकारों द्वारा सभी किसानों को उन्नत किस्म के बीज कम दामों पर सभी किसानों को उपलब्ध करवाने का प्रयास रहता है ताकि देश में अधिक उत्पादन किया जा सके | किसानों को गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनायें चलाई जा रही हैं | किसान इन योजनाओं का लाभ जिला या ब्लाक स्तर पर आवेदन कर के ले सकते हैं |

बिहार राज्य सरकार भी किसानों को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से किसानों को सब्सिडी पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाती है | इसके लिए अलग-अलग किस्म के बीज नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन जो पूरे देश में लागू के के तहत किसानों से गरमा (जायद) फसल के बीज सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं |

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यहाँ के किसान घर बैठे ले सकेंगे बीज

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बिहार सरकार ने किसानों को सुलभता पूर्वक बीज उपलब्ध करवाने के उद्देश से पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में सशुल्क घर पर बीज पहुँचाने की व्यवस्था भी की है | इसके तहत सात जिलों बांका, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, गया, समस्तीपुर एवं रोहतास में प्रयोग के तौर पर सशुल्क होम डिलीवरी की वयवस्था की जा रही है |

गरमा (जायद) फसलों के लिए या बीज ले सकेंगे किसान

गरमा

फसल का नाम
योजना
अनुमानित मूल्य (रू0 /कि0 ग्राम
10 वर्ष से कम के प्रभेद (अनुमान्य अनुदान )
10 वर्ष से अधिक के प्रभेद (अनुमान्य अनुदान)

मूंग

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N.F.S.M 2020

111.90

मूल्य का 50%

25.00 रु0 प्रति कि.ग्राम

उरद

N.F.S.M 2020

95.00

मूल्य का 50%

मूंगफली

N.F.S.M 2020

95.00

40.00 रु0 प्रति कि.ग्राम

सूर्यमुखी

N.F.S.M 2020

299.50

40.00 रु0 प्रति कि.ग्राम

संकर मक्का

N.F.S.M 2020

122.00

70.00 रु0 प्रति कि.ग्राम

नियम व शर्तें :

  • बीज का प्रयोग – खेती के अलावा किसी अन्य प्रयोजन में इस्तेमाल नहीं करूँगा।
  • फसल अवशेष को नहीं जलाऊंगा।
  • मांग की गयी बीज का उठाव नहीं करने पर कृषि विभाग की योजनाओ में लाभ लेने हेतु अगले तीन वर्षो के लिए वंचित कर दिया जाएगा।
  • एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ के लिए बीज दिया जायेगा।
  • 8 किग्रा0 का होम डिलीवरी शुल्क 100 रू0।
  • 16 एवं 20 किग्रा0 का होम डिलीवरी शुल्क 200 रू0|
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सब्सिडी पर बीज लेने हेतु आवेदन कैसे करें

किसान सब्सिडी पर बीज लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | इसके लिए किसान को पहले बिहार डी.बी.टी. पर पंजीयन करना होगा | इसके बाद बिहार बीज निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

किसान गरमा बीज अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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