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शुक्रवार, मार्च 29, 2024
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उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसान पंजीयन शुरू

समर्थन मूल्य धान विक्री पंजीयन 2019

केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है जो पुरे देश में एक सामान रहता है | यह सभी फसल खरीफ तथा रबी दोनों मौसम के रहते हैं | इन सभी में खरीफ मौसम के धान महत्वपूर्ण फसल माना जाता है | इसका मुख्य कारण यह है की यह दोनों फसल की खरीदी राज्य तथा केंद्र सरकार की एजेंसियां करती है जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होता है | इसकी खेती उत्तर तथा दक्षिण भारत में किया जाता है | खरीफ धान की बुआई का समय लगभग समाप्त हो गया है अभी धान में निंदाई चल रही है |

धान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसानों को अपने क्षेत्र के सोसायटी तथा मंडी में पंजीयन कराना जरुरी रहता है | इसी की तहत उत्तर प्रदेश अपने राज्य के किसानों के लिए धान की पंजीयन 25 अगस्त से शुरू कर दिया है | इसकी पूरी जानकारी किसान समाधान लेकर आया है |

पंजीयन किस राज्य में शुरू हुआ है ?

ऐसे तो सभी राज्य किसानों का पंजीयन शुरू करने वाला है लेकिन अभी तत्काल में ऊतर प्रदेश राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए पंजीयन कर रहा है |

इस वर्ष धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है ?

इस वर्ष कामन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1815 रुपया प्रति कुन्तल तथा गर्द – ए धान का मूल्य 1835 रुपया प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है |

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धान पंजीयन के लिए दिशा निर्देश :-

  1. किसान पंजीकरण में फसल (धान) हेतु उपयोगी की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है |
    भूमि विवरण के साथ खतौनी / खाता संख्या, प्लाट/ खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (धान) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है |
  2. आधार संख्या भरना अनिवार्य है |
  3. स्टेप-1, पंजीकरण प्रारूप भरने के पश्चात् स्टेप -2, पंजीकरण प्रपत्र के विकल्प से आनलाईन आवेदन दर्ज क्र लें |
  4. आनलाईन आवेदन दर्ज होने पर पंजीकरण संख्या नोट कर लें एवं स्टेप -3, अपन्जिक्रण ड्राफ्ट आवेदन पत्र print क्र लें |
  5. पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिन्दुओं का पुन: निरिक्षण क्र लें | पंजीकरण संख्या एवं मोबाईल संख्या देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुन: print किया जा सकता है |
  6. आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरिक्षण करने के पश्चात् यदि किसी संशोधन की आवश्यक है तो  पंजीकरण संशोधन से पंजीकरण संख्या एवं मोबाईल संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है |
  7. यदि आवेदन का निरिक्षण करने के बाद कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है तो स्टेप-5, पंजीकरण लाक के विकल्प से आवेदक लाक कर दें | आवेदन लाक हो जाने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा |
  8. आवेदन लाक हो जाने के पश्चात् स्टेप-6, पंजीकरण फाईनल प्रिंट के विकल्प से आवेदन का फाईल प्रिंट से कर सुरक्षित रख लें | जब तक आवेदन लाक नहीं किया जाता है, किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा |
  9. कृपया पंजीकरण प्रपत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलगन का धान विक्रय के समय खरीदी केंद्र पर आवश्य ले जाएँ
  • जोतबही / खाता नम्बर अंकित कमप्यूटर राइज्ड खतौनी
  • आधार पत्र
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें खाता धारक का विवरण अंकित हो) की छ्या प्रति
  • एक अधतन पासपोर्ट साइट फोटो
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धान खरीदी कब से शुरू होगा ?

उत्तर प्रदेश में धान की खरीदी अवधि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड में एक अक्तूबर से 31 जनवरी 2020 तक किया जायेगा जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नवम्बर 2019 से 28 फरवरी 2020 तक निर्धारित की गयी है |

 धान पंजीयन कहाँ से होगा ?

किसान इस योजना का लाभ उठाने तथा बिचौलियों से बचने के लिए खाध एवं रसद विभग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर किसी भी जनसुविधा केंद्र, साइबर कैफे या स्वयं से अपना पंजीयन करा सकते हैं | पंजीयन शुरू हो चूका है इसलिए किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द पंजीयन करायें |

धान विक्रय हेतु पंजीयन करने के लिए क्लिक करें 

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