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मंगलवार, फ़रवरी 18, 2025
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किसान ऋण माफी योजना सम्बंधित ताजा स्थिति यहाँ जान सकेगें

किसान कर्ज माफी ऑनलाइन स्थिति एवं फोन नम्बर

फसल ऋण माफी योजना को शुरू हुए एक वर्ष से भी ज्यादा हो गया है | सरकार ने कर्ज माफी एक साथ न करके चरणों में करने का फैसला लिया है जिससे अभी तक सभी किसानों से कर्ज माफ़ नहीं हुए हैं| ऐसे में किसानों के मन में संशय की स्थिति है | “जय किसान फसल ऋण माफी योजना” का एक चरण पूरा हो चूका है है जिसमें 21 लाख किसानों के 50 हजार रुपये तक के लोन माफ़ किये जा चुके हैं | वहीँ दुसरे चरण में लगभग 12 लाख किसानों के कर्ज माफ किये जाना है |  सरकार द्वारा किसानों के 2 लाख रुपये तक के फसली ऋण माफ़ करने के लिए यह योजना लागू की गई थी जिसका अभी दूसरा चरण चल रहा है | ऐसे में किसानों को अभी तक यह जानकारी नहीं मिल रही है उनका कर्ज माफ़ कब किया जाएगा | इन सभी संशयों को दूर करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जा रही है | जिसमें किसान कर्ज माफी सम्बंधित सभी ताजा जानकारी जान सकेंगे |

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किसान यहाँ फसल ऋण माफी योजना पोर्टल एवं फोन नम्बर

जय किसान फसल ऋण माफ़ी माफ़ी योजना में आवेदकों को उनके आवेदन की वर्तमान स्थिति (स्टेट्स रिपोर्ट) की जानकारी सी.एम.हेल्पलाइन (188)/ऋण माफ़ी पोर्टल www.cmlws.mp.online.gov.in के माध्यम से दिये जाने का निर्णय लिया है | इसके लिए कृषि विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजित केसरी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम.पी.ऑनलाइन को इस बारे में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं |

किसान जान सकेगें लोन माफी की ताजा स्थिति 

दिशा–निर्देश के अनुसार एम.पी.ऑनलाइन संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास तथा सी.एम. हेल्पलाइन के अधिकारीयों से समन्वय कर तकनीकी बिन्दुओं के संबंध में जानकारी भेजने और प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी | इस व्यवस्था में आवेदक द्वारा सी.एम. हेल्पलाइन पर फोन करके अपना ऋण माफ़ी सीरियल नंबर/मोबाईल नंबर बताये जाने पर उसे प्रकरण की वर्तमान स्थिति बताई जाएगी | किसान ऋण माफ़ी की जानकारी प्राप्त करने के लिए 188 पर फोन करें |

कर्ज माफी की जानकारी न मिलने पर क्या होगा ?

आवेदक के प्राप्त जानकारी से संतुष्ट नहीं होने पर उसका आवेदन एल-1 श्रेणी अर्थात अनुभागीय अधिकारी राजस्व के पास दर्ज किया जाएगा | वहां भी 15 दिन में निराकरण नहीं होता है, तो आवेदन उप संचालक के पास भेज जाएगा | उप संचालक द्वारा 15 दिन में निराकरण नहीं किये जाने पर जिला कलेक्टर के पास आवेदन भेजा जाएगा | यदि कलेक्टर द्वारा 15 दिन की समय-सीमा में भी आवेदन का निराकरण नहीं होता है, तो आवेदक संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास के पास भेजा जाएगा |

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फसल ऋण माफी योजना की ताजा जानकारी ऑनलाइन जानने के लिए क्लिक करें 

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