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बुधवार, नवम्बर 5, 2025
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जीएसटी दरों में कमी से अब खेतों में सोलर पम्प लगाना हुआ और भी सस्ता

उद्यान विभाग के अधिकारियों के अनुसार जीएसटी दर कम होने से पीएम कुसुम योजना के तहत सब्सिडी पर मिलने वाले अलग-अलग क्षमता के सोलर पम्प पर किसानों को 4209 रुपए से लेकर 7811 रुपए तक की बचत होगी।

देश में 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की दरों में संशोधन किया गया है। जिसका लाभ किसानों को भी बड़े पैमाने पर मिलेगा। जीएसटी दरों में कमी से ना केवल किसानों को सस्ती दरों पर कृषि यंत्र मिलेंगे बल्कि सिंचाई के लिए लगने वाले सोलर पम्प की  लागत में भी कमी आएगी। पीएम कुसुम योजना के कॉम्पोनेंट-बी के तहत सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने वाले किसानों को 7811 रुपए तक की बचत होगी। अनुबंधित कंपनियों द्वारा जीएसटी दरों में संशोधन के बाद नई गाइडलाइन उद्यान विभाग, राजस्थान को भिजवा दी गई है।

जिससे अब राजस्थान के किसानों को नई जीएसटी दरों के अनुसार ही कृषक हिस्सा राशि जमा करवानी होगी। उद्यान विभाग के अधिकारियों के अनुसार जीएसटी दर में परिवर्तन के कारण कृषकों को सामान्य श्रेणी के कंट्रोलर होने पर अलग-अलग पंप क्षमता पर 4209 रुपए से 7811 रुपए की बचत होगी।

किसानों को वापस दी जाएगी राशि

ऐसे किसान जिन्होंने पुरानी दरों से कृषक हिस्सा राशि कार्यालय में जमा कर दी है और 22 सितंबर 2025 से पूर्व फर्म द्वारा बिल जारी नहीं किया गया है तो उनको संशोधित स्वीकृति जारी कर अधिक जमा कृषक हिस्सा राशि कृषक को वापस लौटा दी जाएगी। जानकारी के अनुसार पीएम कुसुम योजना के कॉम्पोनेंट-बी के तहत स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के दिशा-निर्देश पूर्व में जारी हो चुकी है।

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सोलर पम्प पर कितनी बचत होगी?

उद्यान विभाग के अधिकारियों के अनुसार जीएसटी दरों में संशोधन के बाद कई उपकरणों की लागत कम हो गई है। पहले कंट्रोलर सहित कई उपकरणों पर 12 फीसदी जीएसटी लगती थी। अब इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगी। इसी कारण किसानों को अलग-अलग क्षमता के पंप संयंत्रों पर 4209 रुपए से 7811 रुपए की बचत होगी। वर्तमान रुपए में 3, 5, 7.5 व 10 एचपी में एसी/डीसी, सर्फेस/सबमर्सिबल, नॉर्मल कंट्रोलर व यूएसपीसी कंट्रोलर के तहत राज्य सरकार द्वारा 32 फर्म अनुमोदित की गई है।

किसान द्वारा राज किसान साथी पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। उद्यान विभाग की जांच के दौरान आवेदन में कमी होने पर कृषक को पत्रावली ऑनलाइन वापस भेजी जा रही है। पत्रावली में लगाए गए आक्षेप की अधिकतम 30 दिवस पूर्ति कर पुनः अपलोड किया जाना अनिवार्य है। उद्यान विभाग के पास सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए वर्तमान में आवेदनों की संख्या काफी कम है एवं शीघ्र ही स्वीकृति दी जा रही है। विभागीय अधिकारियों द्वारा किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब जीएसटी दरों में कटौती से मिलने वाले लाभ के बारे में भी बताया जा रहा है।

सोलर पम्प पर दिया जा रहा है 60 फीसदी अनुदान

उद्यान विभाग के अधिकारी के अनुसार पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने वाले किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। शेष 40 प्रतिशत राशि किसानों को ही वहन करनी होगी। इसके अलावा एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को अनुदान के साथ 45 हजार रुपए अतिरिक्त देय है। जीएसटी दरों में संशोधन से अलग-अलग क्षमता के पंप संयंत्र पर 7811 रुपए तक की बचत होगी।

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किसानों को देना होगा शपथ पत्र

सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जरूरी है। आवेदन के साथ कृषक का जनाधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी व नक्शा, कृषक द्वारा जल स्त्रोत होने व डीजल चालित संयंत्र से सिंचाई करने तथा विद्युत कनेक्शन नहीं होने एवं पूर्व में सौर ऊर्जा संयंत्र पर अनुदान नहीं लेने का स्व-घोषित शपथ पत्र देना जरूरी है।

इसके अलावा किसान को आवेदन के समय अनुमोदित फर्मों में से किसी एक फर्म का चयन करना होगा। आवेदन करने वाले किसान के पास न्यूनतम 0.40 हेक्टेयर का भू-स्वामित्य होना आवश्यक है। जिन किसानों के पास विद्युत कनेक्शन है या सौर ऊर्जा पंप संयंत्र परियोजना अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लिया है ऐसे कृषक इस योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार तकनीकी सर्वे के आधार पर पंप क्षमता व प्रकार का निर्धारण किया जाएगा। तकनीकी सर्वे अनुसार कृषक द्वारा आवेदित पंप क्षमता में बदलाव किया जा सकेगा।

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