चुनाव से पहले किसानों को मिलेगा कर्ज माफी प्रमाण पत्र
चुनाव आते ही सभी सरकार किसानों पर मेहरबान हो जाती है | अभी चुनाव आये नहीं है लेकिन सरकार किसानों को अपने तरफ लुभाने के लिए नई – नई योजनायें शुरू कर दी है | इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने किसानों को एक वर्ष पहले से किया हुआ वादा याद आ गया है जिसे शुरू करने जा रही है | बसुन्धरा सरकार ने किसानों का कृषि ऋण माफ़ कर रही है | इसके तहत लघु तथा सीमांत किसानों का ही लोन माफ़ के पात्र होंगे |
राज्य सरकार ने इससे पूर्व राजस्थान में ऋण माफ़ी योजना लागू हो गई है प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले 28 लाख से अधिक किसानों के 50 हजार रुपये तक के ऋण की माफी योजना लागू कर दी गई है। सहकारी बैंकों द्वारा कैम्प आयोजित कर ऋणमाफी प्रमाण पत्र वितरित किये जा चुके हैं । राजस्थान में ऋण माफ़ी योजना के विषय में जानने के लिए क्लिक करें |
ऋण माफ़ी प्रमाण पत्र कब मिलेगा
राजस्थान सरकार 4 अक्टूबर से ऋण माफ़ी एवं रहन मुक्ति प्रमाण पत्र वितरित कार्यक्रम का शुभारम्भ किया जायेगा | यह योजना 9 अगस्त को की गई घोषणा की पालना में जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के 9 जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौडगढ़, उदयपुर, राजसमन्द, सिरोही, पाली एवं बारां के पात्र सीमान्त एवं लघु किसानों को दिया जायेगा |
इस योजना के तहत कौन – कौन से बैंक के किसान आयेंगे तथा प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा |
इस योजना के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के पात्र किसानों को शिविरों के माध्यम से प्रमाण पत्र वितरित किये जायेंगे। शिविर केन्द्रीय सहकारी बैंक की संबंधित शाखा पर आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि शिविरों के माध्यम से कृषि ऋण लेने वाले सीमान्त एवं लघु किसानों के अवधिपारों खातों में बकाया समस्त मूलधन, ब्याज एवं शास्ति को पूर्णतया माफ कर ऋण माफी एवं रहन मुक्ति प्रमाण पत्र दिये जायेंगे।
किसानों का कितना कर्ज माफ़ होगा तथा इसके अंतर्गत कितने किसान आयेंगे
इन सभी 9 जिलों के 12 हजार से अधिक किसानों का लगभग 82 करोड़ रुपये का कृषि ऋण माफ होगा जिसमें से प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से जुड़े 8 हजार 900 से अधिक किसानों का तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक से जुड़े 3 हजार 400 से अधिक किसानों का लगभग 82 करोड़ रुपये का कृषि ऋण माफ होगा।
जिस किसान की भूमि को बैंक ने अधिग्रहण कर लिया था उनका क्या होगा
वे सभी किसान जो किसी कारण वस कर्ज नहीं चूका पा रहे हैं , या उनकी जमीं को बैंक ने अधिग्रहण कर लिया है सभी का कर्ज माफ़ होगा | इतनाही नहीं बल्कि उन सभी किसानों को जमीन वापस किया जायेगा | इन सभी 9 जिलों में 60 हजार बीघा जमीन बैंकों के पक्ष में गिरवी रखी हुई थी |
जिस किसान की मृत्यु हो गई है या पलायन कर गया है उस किसान का क्या होगा |
जो किसान स्थाई रूप से पलायन कर चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है ऎसे पात्र किसान के पास आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर एवं मोबाईल नम्बर का होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यदि ऎसे किसान के पास ये दस्तावेज नहीं है तो उनके द्वारा आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड को बनवाने के लिये जारी आईडी नम्बर प्रस्तुत करने पर ऋणमाफी एवं रहन मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा |