किसानों को फसली ऋण
कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत कम दरों पर अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को सहकारी बैंकों से बिना किसी ब्याज के ऋण उपलब्ध करा रही है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री श्री उदयालाल आंजना ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी किसानों को ऋण देने का फैसला किया गया है।
उन्होंने विधानसभा में बताया कि जिन डिफॉल्टर किसानों ने अपना पूरा ऋण जमा करा दिया है, उन्हें भी फसली ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा 11 अगस्त 2020 को आदेश जारी किया गया है।
किसानों को दिया जाता है 1 लाख 50 हजार रुपए तक का लोन
सहकारिता मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि वर्ष 2019-20 में डिफॉल्टर किसानों को ऋण नहीं दिया गया था। योजना के तहत अधिकतम 1 लाख 50 हजार तक का ऋण दिये जाने का प्रावधान है। जिन डिफॉल्टर किसानों ने अपना पूरा ऋण जमा करा दिया है, उन्हें भी फसली ऋण दिया जा रहा है।
इस वर्ष किसानों को कितना लोन दिया जाएगा ब्याज मुक्त फसली ऋण
राजस्थान सरकार ने इस वर्ष अपने बजट 2023-24 में प्रदेश के किसानों को 22 हजार करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित करने लक्ष्य रखा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि क्षेत्र जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई एवं दुकान के लिए 1 लाख 50 हज़ार परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 3 हजार करोड़ रूपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाएंगे।
नहीं होगी किसानों की जमीन नीलाम
राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि लघु एवं सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों तथा कमजोर वर्ग के किसानों को परिस्थतिवश परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति का स्थाई समाधान करने के लिए ऋण भार में राहत व ऐसी स्थिति में किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए राजस्थान किसान ऋण राहत एक्ट लाया जाएगा। एक्ट में ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा।