back to top
शुक्रवार, अप्रैल 19, 2024
होमविशेषज्ञ सलाहमुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम

मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम

मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना – 2018 के तहत पंजीकृत श्रमिकों तथा बीपीएल उपभोगताओं के घरेलू संयोजनों के विद्युत बिलों की पुरानी बकाया राशी के निराकरण हेतु “मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफ़ी स्कीम 2018 “

स्कीम का उद्देश्य :-

कुछ कारणवश घरेलू बिजली बिलों का भुगतान समय से नहीं कर पाने के फलस्वरूप मूल बकाया राशि एवं उस पर अधिरोपित सरचार्ज के कारण उपभोगता के चालू माह के बिलों की राशी अत्यधिक हो जाती है | मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के तहत पंजीकृत श्रमिकों एवं बीपीएल उपभोगताओं के घरेलू संयोजनों की पुरानी बकाया राशि का निराकरण कर उन्हें नियमित बील भुगतान करने के लिए प्रेरित करने के उदेश्य से “ मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम 2018” लागु की जा रही है |

स्कीम की अवधि :-

योजना का प्रभाव माह जून 2018 तक की कुल बकाया राशी पर लागू होगा एवं पात्र उपभोगताओं के जुलाई 2018 के बील जो माह अगस्त में आयेंगे , से परिलक्षित होगा |

स्कीम में शामिल होने के लिए पात्र उपभोगता :-

मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 में पंजीकृत श्रमिक एवं बीपीएल उपभोगताओं के घरेलू कनेक्शन, जिन पर बिजली बील की राशि बकाया है, को श्रम विभाग के पंजीयन कार्ड अथवा बीपीएल कार्ड का क्रमांक उपलब्ध कराने पर बकाया बील की माफ़ी की जायेगी | एसे पंजीकृत श्रमिक जिनके निवास का विदयुत संयोजन उसके स्वंय के नाम पर न होकर उसके परिवार के किसी सगे संबंधी के नाम पर हो एवं बी.पी.एल. उपभोक्ता को सरलता से नामांतरण की सुविधा देते हुये एसी स्थिति में उपभोगता के साथ निवासरत होने की दिशा में उसे स्कीम का लाभ दिया जायेगा |

यह भी पढ़ें   किसान अधिक पैदावार के लिए इस तरह करें बाजरे की बुआई

यदि मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 में पंजीकृत कोई पात्र हितग्राही, विदयुत उपभोगता (अर्थात जिस व्यक्ति के नाम विदयुत संयोजन है) के परिवार का सदस्य है एवं उपभोगता के साथ ही निवासरत है तो एसे विदयुत संयोजन पर भी मुख्यमंत्री बकाया बिजली बील माफ़ी स्कीम 2018 का लाभ दिया जायेगा | इसके लिए उपभोगता का नाम परिवर्तन आवश्यकता नहीं होगा, तथापि एसे प्रकरण में परिवार का सदस्य उन्ही व्यक्तियों को मन जाएगा , जिनके नाम समग्र डेटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हों |

स्कीम का स्वरूप

  • उपभोगता के माह जून 2018 तक के बील में डे मूल बकाया राशी एवं सरचार्ज की संपूर्ण राशि माफ़ की जावेगी | इस हेतु आवेदन प्राप्ति पश्चात् बकाया माफ़ी प्रमाण – पत्र जरी किया जायेगा |
  • सर्च्र्ज की संपुर राशी एवं मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा माफ़ किया जायेगा एवं मूल बकाया राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा | इसकी एवज में राज्य शासन द्वारा तिन वर्षों अर्थात 2018 19, 2019 – 20 एवं 2020 – 21 में सब्सिडी डी जायेगी |
 स्कीम में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 में पंजीकृत श्रमिक व बीपीएल श्रेणी के वे उपभोगता भी सम्मिलित हो सकते है –
  1. जिन पर सामन्य विदयुत बिल की राशी बकाया है व जिन्होंने वितरण कंपनी के विरुद्ध बकाया राशी बाबत न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है व प्रकरण लंबित है |
  2. जिन पर विदयुत बील की राशि बकाया होने से विदयुत कनेक्शन स्थापी अथवा अस्थापी रूप से विच्छेदित किया गया था व जिन पर विवरण कंपनी द्वारा विदयुत अधिनियम की धारा 126, 135 या 138 में प्रकरण दर्ज किया गया हो व उनके बिल की राशि बकाया हो, एसे उपभोगताओं को निर्धारण अधिकारी द्वारा जरी निर्धारण आदेश की कंपाउडिंग फ़ीस व डे ब्याज इत्यादि शीत पूर्व की बकाया राशि समेत सम्पूर्ण राशि माफ़ की जाएगी |
  3. इस स्कीम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के संबंध में उपरोक्तानुसार निराकरण पश्चात् विशेष विदयुत न्यायालयों में दर्ज इन सभी प्रकरणों को समाप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाए |
  4. बिंदु क्र. 3 में दर्शित पात्र समस्त उपभोगताओं की सूची वितरण कंपनी के सूचना प्रौधोगिकी प्रभाग एवं वाणिज्य प्रभाव द्वारा तैयार कर समस्त महाप्रबन्धक / अधीक्षक यंत्री (शहर / संचालन एवं संधारण वृत्त) को डी जायेगी , जीमे जून 2018 तक की वित् राशि का पूर्ण विवरण जैसे कुल बकाया, मूल राशि अधिभार आदि का विवरण होगा | इस सूचि के आधार पर ही छूट प्रदान की जायेगी | वितरण कंपनियों द्वारा मासिक टूर पर छूट प्राप्त कर रहे हितग्राहियों की संख्या एवं छूट की जानकारी हेतु आंतरिक सूचना प्रणाली तथा श्रम विभाग को जानकारी देने हेतु सुचना प्रणाली विकसित की जायेगी | प्रबंध संचालन इसकी पूर्ण व्यवस्था स्वंय की देख रेख में करायेंगे |
  • नोट:- पूर्ववर्ती वर्षों में जरी समाधान योजना में लाभ ले चुके घरेलू उपभोक्ता पात्रता अनुसार इस स्कीम में पुन: लाभ ले सकेंगे |
  • स्कीम के अंतर्गत पात्रताधारी हितग्राही बिल की बकाया राशि की माफ़ी संबंधी प्रमाण पत्र संलग्नक – 1 के अनुसार जारी किया जायेगा |
यह भी पढ़ें   सोयाबीन की खेती करने वाले किसान 20 अगस्त तक करें यह काम, वैज्ञानिकों ने जारी की सलाह

योजना का लाभ लेने के लिए क्लिक करें 

मध्यप्रदेश की अन्य योजनाओं की जानकारी के लिए क्लिक करें 

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

ताजा खबरें

डाउनलोड एप