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मंगलवार, अप्रैल 22, 2025
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समर्थन मूल्य पर चना, सरसों और मसूर बेचने के लिए किसान 17 मार्च तक करा सकेंगे पंजीयन

देश में अभी रबी फसलों की कटाई का काम शुरू हो गया है, किसान अपनी उपज लेकर मंडी में आने लगे हैं। ऐसे में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सके इसके लिए सरकार द्वारा भी फसलों की समर्थन मूल्य यानि की MSP पर खरीद की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीयन प्रक्रिया चल रही है। चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन हेतु पंजीयन की अंतिम तिथि 10 मार्च निर्धारित की गई थी। जिसको बढ़ाकर 17 मार्च तक कर दिया गया है।

बता दें कि इस साल केंद्र सरकार द्वारा चना के लिए 5650 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 6700 रुपये प्रति क्विंटल एवं सरसों के लिए 5950 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। किसान चना, मसूर एवं सरसों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए वेबसाइट mpeuparjan.nic.in पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं।

किसान कहाँ करें चना, मसूर और सरसों बेचने के लिए पंजीयन

राज्य के किसान ई-उपार्जन पोर्टल के अलावा फसल का पंजीयन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्रों, सहकारी समितियों एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र और एमपी किसान एप आदि के माध्यम से पंजीयन निशुल्क कर सकते हैं। इसके लिए किसान के पिछले वर्ष के पंजीयन में उल्लेखित आधार नंबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर में किसी प्रकार के परिवर्तन-संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित दस्तावेज प्रमाण स्वरूप (जिनको देखकर पंजीयन किया जा सके) पंजीयन केन्द्र पर लाना होंगे।

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जिन किसानों द्वारा पिछले रबी एवं खरीफ में पंजीयन नहीं कराया था एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर उनका डाटाबेस उपलब्ध नहीं है। ऐसे किसानों को समिति स्तर पर पंजीयन के लिए आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदन पंजीयन केन्द्र पर उपलब्ध कराना होगा। किसान द्वारा बोई गई फसल की किस्म, रकबा तथा विक्रय योग्य मात्रा की जानकारी भी प्राप्त कर आवेदन में दर्ज की जायेगी। यदि कोई कृषक निर्धारित अंतिम 17 मार्च 2025 तक पंजीयन नहीं करा पाते हैं तो शासन की उपार्जन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएंगे।

किसानों को भुगतान जीआईटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। इस कारण किसान पंजीयन में केवल राष्ट्रीयकृत एवं जिला केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के एकल खाते ही मान्य होंगे। जन-धन, ऋण, नाबालिग, बन्द एवं अस्थायी रूप से रोके गए खाते (विगत 6 माह से क्रियाशील नहीं हों) आदि पंजीयन में मान्य नहीं होंगे।

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