किसानों को निर्धारित दरों पर गुणवत्ता युक्त खाद, बीज एवं उर्वरक समय पर मिले एवं इनकी कालाबाजारी, जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाया जाता है। इस कड़ी में राजस्थान कृषि विभाग द्वारा खरीफ मौसम से पहले विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 15 मई से शुरू होकर 10 जुलाई 2025 तक चलेगा।
कृषि आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष गुण नियंत्रण अभियान के तहत कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा खाद, बीज एवं कीटनाशक निर्माताओं व विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
अभियान के तहत की जाएगी कार्यवाही
कृषि आयुक्त ने बताया कि निरीक्षण के दौरान आदान विक्रेताओं और विनिर्माताओं के अनियमितता पाये जाने पर कृषि आदानों से सम्बन्धित नियमों, अधिनियमों, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत बिक्री पर रोक, जब्ती, लाइसेंस निलम्बन या निरस्तीकरण जैसी कार्यवाही की जायेगी।
इसके अलावा जिले में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके क्षेत्र में अमानक, नकली डीएपी एवं अन्य उर्वरक तैयार करना या पैक करना पाया जाता है, तो विभागीय अधिकारी उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। अधिकारी औद्योगिक क्षेत्रों, फार्म हाऊसों व ढ़ाणियों में जहां भी इस प्रकार की घटनाओं की संभावना हो, वहां कड़ी निगरानी रखें।