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शुक्रवार, अप्रैल 19, 2024
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मध्यप्रदेश में ट्रेक्टर और हार्वेस्टर सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन

ट्रेक्टर तथा कम्बाइन हार्वेस्टर सब्सिडी पर लें

बहुत दिनों से किसानों की यह मांग थी की अनुदान पर ट्रेक्टर तथा कम्बाईन हार्वेस्टर कब दिया जायेगा, कब पोर्टल खुलेगा ? बहुत दिनों से ट्रेक्टर तथा कम्बाईन हार्वेस्टर के लिए पोर्टल बंद था जिसके कारण किसान आवेदन नहीं कर पा रहे थे | तो बहुत दिनों के बाद पोर्टल खुल गया है अब आप सभी लोग अप्लाई कर सकेंगे |

दरअसल वित्तीय वर्ष 2018 – 19 का अंतिम माह चल रहा है इसलिए बचे हुये फंड को खत्म करने के लिए यह अंतिम आवेदन माँगा गया है | इस आवेदन में बचे हुये लक्ष्य को पूरा किया जायेगा इसलिए जो भी मध्य प्रदेश के किसान बंधू को ट्रेक्टर तथा कम्बाईन हार्वेस्टर की जरुरत है वह आवेदन जरुर करें | आवेदन तथा शर्ते इस प्रकार है

किन यंत्रों के लिए लक्ष्य उपलब्ध हैं ?

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ट्रेक्टर तथा कम्बाईन हार्वेस्टर के लिए प्रत्येक जिलों के लिए लक्ष्य जारी किये गए हैं साथ ही यदि जिलों में पुराने अन्य कृषि यंत्रों के लक्ष्य बाकि रह गए हैं तो उनके लक्ष्य भी अभी पूरे किये जाएंगे  |

आवेदन के लिए पोर्टल कब खुलेगा ?

ट्रेक्टर के लिए पोर्टल आज 07 / 02 / 2019 को दोपहर 3:00 बजे खुलेगा तथा कम्बाईन हार्वेस्टर के लिए पोर्टल आज दोपहर 12:00 बजे खुलेगा  इसलिए जो ईच्छुक किसान है वह आवेदन कर सकते हैं |

क्या यह सभी वर्ग के लिए हैं ?

यह योजना प्रदेश के सभी जिलों के लिए हैं | ट्रेक्टर के लिए केवल अनुसूचित जाती तथा जनजाति वर्ग के लिए आवेदन मंगाए गए है तथा कम्बाईन हार्वेस्टर के लिए सभी वर्गों के किसान आवेदन कर सकते हैं |

क्र.
कृषि यंत्र
किसानों का वर्ग
दिनांक
समय

1.

ट्रेक्टर

अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति

07/ 02/ 2019

3:00

2.

कम्बाईन हार्वेस्टर

सभी वर्ग के लिए

07 / 02 / 2019

12:00

यह भी पढ़ें   सब्सिडी पर कोल्ड स्टोरेज, राईपनिंग चैम्बर एवं कोल्ड रूम की स्थापना हेतु आवेदन करें

ट्रेक्टर तथा हार्वेस्टर लेने के लिए यह प्रक्रिया अपनाना होगा ?

  1. सबसे पहले किसान को दी गई लिंक पर आवेदन करना होता है |
  2. e-कृषि यंत्र अनुदान मध्यप्रदेश
  3. आवेदन के लिए क्लिक करें  यह आवेदन किसान भाई घर से खुद से ही या इन्टरनेट कैफ़े पर जाकर अथवा किसी डीलर के माध्यम से कर सकता है पर आवेदन तब ही होगा जब अंगूठे लगाने वाली मशीन पंजीकृत होगी |
  4. आवेदन करने के बाद किसान भाई की इस वेबसाइट पर ही उसके जिले में उपलब्ध डीलर जो सम्बंधित यन्त्र का विक्रय करते हैं वह दिखने लगेंगें |
  5. जिले में उपलब्ध डीलर में से किसान भाई कोई अपनी पसंद की कंपनी का निर्माता चुन सकता है एवं वह उस डीलर के पास जाकर उस यंत्र को खरीदने के लिए जाये | इ
  6. सके बाद डीलर आगे की प्रक्रिया करेगा वह आपसे कुछ दस्तावेज एवं अनुमति मांगेगा की किसान भाई इस कंपनी का यह यन्त्र खरीदना चाहता है |
  7. डीलर के पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (अंगूठा लगाकर ) सत्यापन करवाना पढ़ेगा |
  8. इसके पश्चात् आपका आवेदन डीलर के पास से सम्बंधित सरकारी विभाग के पास आएगा | फिर विभाग किसान के दस्तावेजों का सत्यापन भौतिक रूप से एवं तकनिकी रूप से करेगा |
  9. जब डीलर एवं सम्बंधित विभाग से भोतिक एवं तकनिकी स्वीकृति मिल जाती है तब किसानों को यन्त्र का अनुदान जारी कर दिया जाता है |
  10. आवेदन भरने के पश्चात् किसान भाई यह सारी प्रक्रिया आधार कार्ड पर अंकित नंबर के माध्यम से अथवा आवेदन क्रमांक के माध्यम से देख सकता है |
  11. जो किसान पहले आवेदन कर चुके हैं किन्तु उन्हें अभी तक अनुदान नहीं मिला है वह भी आवेदन कर सकते हैं |
  12. ट्रेक्टर एवं कम्बाईन हार्वेस्टर के आवेदनों अंतर्गत पंजीयन के उपरांत 3 दिवस में अभिलेख आनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा |
  13. कम्बाईन हार्वेस्टर के आवेदनों की स्थिति में अभिलेखों के साथ कृषकों को न्यूनतम राशि रु. 50,000 /- का बैंक ड्राफ्ट प्रदायक (निर्माता अथवा कम्बाईन हार्वेस्टर हेतु अधिकृत डीलर) के नाम से बनाया जाकर स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा |
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यंत्र पाने के लिए कुछ दिशा निर्देश का ध्यान रखना जरुरी है अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा |
क्रमांक
प्रक्रिया
समय सीमा

1.

आवेदन पंजीयन उपरान्त कृषकों द्वारा आवश्यक अभिलेख आँनलाईन जमा करना |

आवेदन पंजीयन दिनक से 7 दिवस

2.

कृषकों द्वारा जमा करायें गए अभिलेखों में कमी या  आपत्ति होने पर जिला अधिकारी द्वारा संबंधित डीलर को प्रकरण आँनलाईन वापिस किया जायेगा | अभिलेख की पूर्ति उपरांत डीलर से आव्दन पु: जिला अधिकारी को प्राप्त होना |

जिला अधिकारी द्वारा संबंधित डीलर को प्रकरण आँनलाईन वापिस करने की दिनक से 3 दिवस

3.

क्रय स्वीकृति जरी होने के बाद सामग्री क्रय की जाकर देयक तथा अन्य जानकारी भरी जाकर प्रकरण को डीलर द्वारा निर्माता को भेजा जाना |

क्रय स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 20 दिवस

4.

क्रय स्वीकृति के पूर्व सामग्री क्रय करने पर

प्रकरण निरस्त किया जावेगा तथा अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा

इस योजना से जुड़े सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं |

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्लिक करें 

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