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शुक्रवार, अप्रैल 19, 2024
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35,000 की सब्सिडी लेकर खेत में करवायें बोरिंग

शताब्दी निजी नलजल योजना के तहत अनुदान पर करवाएं बोरिंग

देश में लगातार मानसून की अनिश्चितता बनी हुई है जिससे कहीं वर्षा ज्यादा तो कहीं वर्षा बहुत ही कम हो रही है | इसका असर खासकर के खरीफ फसल पर पड़ता है | किसान के बीच यह दुविधा बनी रहती है की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा या नहीं | अच्छी बारिश नहीं होने पर रबी फसल पर भी असर पड़ता है | इसलिए किसान के पास भूजल के आलाव कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचता है | सभी किसान अपने आर्थिक स्थिति पर भूमि में बोर कराने में सक्षम नहीं होते हैं | इसी को लेकर बिहार सरकार ने प्रदेश के किसनों के लिए बिहार शताब्दी निजी नलजल योजना चला रही है | इसकी पूरी जानकारी किसान समाधान लेकर आया है |

शताब्दी निजी नलजल योजना क्या है  ?

यह योजना बिहार राज्य के लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है | इस योजना के तहत बिहार के किसानों को 70 से 100 मीटर तक बोर करने के लिए सब्सिडी दिया जा रहा है | ऑनलाइन आवेदन के द्वारा 15 दिनों के अन्दर स्वीकृति दे दी जाएगी | इस योजना के तहत 70 मीटर की गहराई के लिए 328 रूपये प्रति मीटर की दर से 15 हजार रूपये , 100 मीटर तक की गहराई के नलकूप के लिए 597 रूपये प्रति मीटर की दर से अधिकतम 35 हजार रूपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे | इसके लिए किसान के पास अपने नाम से 40 डिसमिल भूमि होना जरुरी है |

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नल जल योजना नियम और शर्ते

  • कृषक प्रगतिशील और इच्छुक हो
  • अनुसूचित जाती के न्यूनतम 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के 1 प्रतिशत कृषकों का प्रत्येक जिला में चयन किया जायेगा | अनुसूचित जनजाति के अनुपलब्ध होने पर यह 1 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत में जोड़कर 17 प्रतिशत होगा | इनके अनुदान के लेखा की अलग व्यवस्था रखी जायेगी |
  • लघु / सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी |
  • कृषक के पास न्यूनतम 0.40 एकड़ (40 डीसमिल) कृषि योग्य भूमि होना चाहिए |
  • एक कृषक को एक ही बोरिंग एवं सेट के लिए अनुदान अनुमान्य होगा |
  • सर्वेक्षण तथा कार्यान्वयन में GPS Enabled android based device का इस्तेमाल कर योजना के प्रारम्भ से पूर्व कार्यान्वयन के समय एवं कार्यान्वयन के बाद फोटोग्राफ लिया जायेगा |
  • जिला प्रशासन तथा सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड (CGWB) द्वारा जल स्तर के उपलब्ध कराये गए आंकड़ो के आधार पर शैलों एवं माध्यम गहराई के नलकूपों के लिए सभी प्रखण्डों का निर्धारण / चयन किया जायेगा |
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किसानों के पास यह सभी दस्तावेज होना जरुरी है 

  • भू – धरकता प्रमाण पत्र / अदयतन रसीद |
  • प्लांट पर पहले से कोई बोरिंग उपलब्ध नहीं है इसका प्रमाणपत्र |
  • किसी अन्य संस्था से सबंधित नलकूप के लिए वित्तीय सहायता नहीं लेने का घोषणा पत्र / शपथ – पत्र |
  • आवेदन में आवेदक को बैंक खाता तथा IFSC CODE का उल्लेख करना आवश्यक होगा |
निजी नलकूप योजना के लिए किसान नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं-

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की जानकारी,शिकायत हेतु इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते है – 0612-2215605, 2215606, 2217161, 2217162, 2217163, 2217164, 2217165, 2217450, 2217451 दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं |

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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41 टिप्पणी

  1. Dear sir,
    please boring bell to completed to my land and submitted to online apply but not response to along this time so your information action
    subsidy to not completed to boring bell and not response to kisan slahkar to not help to me
    and will be urgent to subsidy to boring
    your fathfully kisan
    Ramakwal kumar, vill -basantpur, po kaithisadepur, ps anti (konch) dist- Gaya (bihar) 824207

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