28.6 C
Bhopal
रविवार, मई 18, 2025
होमकिसान समाचारतम्बाकू की खेती करने वाले किसानों को मिली बड़ी राहत, अब...

तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों को मिली बड़ी राहत, अब 3 साल तक रहेगी लाइसेंस की वैद्यता

सरकार ने वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र और खलिहान के संचालन के लिए लाइसेंस को 1 वर्ष के बजाय 3 वर्ष के लिए नवीनीकृत करने का निर्णय लिया है ताकि किसानों का हर साल नया लाइसेंस के नवीनीकरण का बोझ कम किया जा सके।

किसानों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में सरकार ने कारोबार में आसानी के लिए वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र और खलिहान के संचालन के लिए लाइसेंस को 1 वर्ष के बजाय 3 वर्ष के लिए नवीनीकृत करने का निर्णय लिया है ताकि वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र और खलिहान के संचालन के लिए लाइसेंस के अनिवार्य वार्षिक नवीनीकरण का बोझ कम किया जा सके।

सरकार के इस फैसले से अब वर्जीनिया तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों का पंजीकरण अब 3 साल के लिए वैद्य होगा। उत्पादकों को 3 साल में एक बार इस पंजीकरण/लाइसेंस को नवीनीकृत करने की सुविधा देने के लिए, सरकार ने तंबाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 33 के उप-नियम (5), (6) और (7) और नियम 34 एन के उप-नियम (2) और (3) में संशोधन किया है। उपर्युक्त तंबाकू बोर्ड नियम, 1976 में संशोधन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। यह आंध्र प्रदेश में 2025-26 फसल मौसम से प्रभावी होगा।

यह भी पढ़ें:  आम के पेड़ों के बीच चिया की खेती करके किसान कर रहे हैं अतिरिक्त कमाई

83 हजार किसानों को मिलेगा लाभ

एक वर्ष से तीन वर्ष तक लाइसेंस की वैद्यता बढ़ाने के इस संशोधन से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा राज्यों में लगभग 91,000 खलिहानों को कवर करने वाले लगभग 83,500 किसानों को अपने पंजीकरण/लाइसेंस को नवीनीकृत करने में मदद मिलेगी।

भारत में वर्जीनिया तम्बाकू को संसद के एक कानून अर्थात तम्बाकू बोर्ड कानून, 1975 और उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। तम्बाकू बोर्ड कानून, 1975 और उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार, वर्जीनिया तम्बाकू की खेती करने के इच्छुक प्रत्येक किसान को उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र और खलिहान के संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है। जिसके अनुसार तम्बाकू बोर्ड वार्षिक आधार पर पंजीकरण/लाइसेंसिंग की सुविधा प्रदान करता है।

भारत दुनिया में कच्चे तम्बाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है और भारतीय खजाने में आमदनी के रूप में योगदान दे रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, तम्बाकू निर्यात से भारतीय खजाने में 1979 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी की 16,728 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है।

यह भी पढ़ें:  इस साल गर्मी में किसानों ने जमकर की है धान, मूंग और उड़द की बुआई, केंद्रीय कृषि मंत्री ने की समीक्षा
Install APP
Join WhatsApp

Must Read

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

Latest News