back to top
शुक्रवार, अप्रैल 19, 2024
होमकिसान समाचारसब्सिडी पर ट्रैक्टर एवं पॉवर टिलर चलित कृषि यंत्र लेने के लिए...

सब्सिडी पर ट्रैक्टर एवं पॉवर टिलर चलित कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन करें

ट्रैक्टर पॉवर टिलर सहित अन्य कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

देश में कृषि लागत कम करने एवं फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अधिक से अधिक किसान इन कृषि यंत्रों का प्रयोग कर सके इसके लिए सरकार द्वारा इन कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य के किसानों से भूमि विकास, जुताई, रोपाई और खुदाई करने वाले कृषि यंत्र एवं उपकरणों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य के किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध 8 सितंबर 2022 के दिन सुबह 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राज्य के किसानों से बागवानी कार्यों के लिए उपयुक्त ट्रैक्टर/पावर टिलर चलित उपकरण-20 एच.पी.से कम, प्लास्टिक मल्च लगाने वाला उपकरण, यंत्र चालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्यत चलित स्प्रेयर-(क्षमता 16 लीटर) आदि पर अनुदान के लिए आवेदन माँगे गए हैं इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। 

ट्रैक्टर,पॉवर टिलर एवं अन्य कृषि यंत्रों पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy

मध्य प्रदेश में एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH योजना के घटक कृषि यंत्रीकरण के तहत बागवानी के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत ट्रैक्टर 20 एच.पी. सामान्य वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 75 हजार रुपए का अनुदान वहीं लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रुपए तक का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है। 

यह भी पढ़ें   सरकार ने जारी की 2000 रुपये की किस्त, फटाफट ऐसे चेक करें आपके बैंक खाते में आई या नहीं

इसी तरह राज्य के किसानों को योजना के तहत ट्रेक्टर/पावर टिलर चलित उपकरण-20 एच.पी.से कम भूमि विकास, जुताई रोपाई और खुदाई के लिए आवश्यक कृषि उपकरणों पर सामान्य वर्ग के किसानों को जिसकी इकाई लागत 30 हजार रुपए तक पर 40 प्रतिशत अधिकतम 12 हजार रुपए तक का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाएगा। वहीं लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रुपए तक का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है।

प्लास्टिक मल्च पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy

एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH योजना के घटक कृषि यंत्रीकरण के तहत ट्रेक्टर/पावर टिलर चलित (20 एच.पी.से कम) प्लास्टिक मल्च लागने वाले उपकरण पर सामान्य वर्ग के किसानों को निर्धारित इकाई लागत 70 हजार रुपए पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 28 हजार रुपए का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है। वहीं लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 35 हजार रुपए तक का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है।

यंत्र चालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्यत चलित स्प्रेयर पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy

एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH योजना के घटक कृषि यंत्रीकरण के तहत यंत्र चालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्यत चलित स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर) पर सामान्य वर्ग के किसानों को निर्धारित इकाई लागत 20 हजार रुपए पर 40 प्रतिशत अधिकतम 8 हजार रुपए का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है। वहीं लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रुपए तक का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है।

यह भी पढ़ें   यदि आपके पास पशु है तो बारिश के मौसम में करें यह काम, नहीं होगा आर्थिक नुकसान

अनुदान पर ट्रैक्टर/पॉवर टिलर सहित अन्य उपकरण लेने के लिए कहाँ आवेदन करें

योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को आवेदन करते समय अपने पास फ़ोटो, आधार, खसरा नम्बर/B1/ पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखना होगा। इसके अलावा किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उधानिकी विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें। किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर करना होगा।

सब्सिडी पर ट्रैक्टर/पावर टिलर चलित उपकरण लेने हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

8 टिप्पणी

    • जी योजना का लाभ लेने के लिए अपने ब्लॉक या ज़िले के कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग में सम्पर्क कर आवेदन करें। या अपने यहाँ के कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क करें।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

ताजा खबरें

डाउनलोड एप