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शुक्रवार, मार्च 29, 2024
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सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेने के लिए आवेदन करें

ट्रैक्टर अनुदान हेतु आवेदन

आज के समय में कृषि कार्यों में आधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, इसमें ट्रैक्टर का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रैक्टर की महत्ता को देखते हुए सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना के तहत ट्रैक्टर के लिए आवेदन माँगे गए हैं, इच्छुक किसान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना के अंतर्गत बागवानी के लिए उपयोगी 20 PTO HP के लिए राज्य के अलग-अलग ज़िलों के अलग-अलग किसान वर्गों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। जारी लक्ष्य के विरुद्ध किसान 25 अगस्त 2022 सुबह 10 बजे से लेकर 05 सितंबर 2022 के तक आवेदन कर सकते हैं। 

ट्रैक्टर पर कितना अनुदान Subsidy दिया जायेगा ?

बागवानी कार्यों हेतु किसानों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। जिसमें किसानों को 20 एचपी के ट्रेक्टर पर अलग-अलग वर्ग के किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। योजना के तहत मध्य प्रदेश के सामान्य वर्ग के कृषकों को लागत का 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि 75,000 रुपए प्रति इकाई दी जाती है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमांत कृषकों के लिये लागत का 35 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि 1.00 लाख रूपये प्रति इकाई दी जाती है।

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इन जिलों किसान कर सकते हैं योजना के तहत आवेदन

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर पर वर्ष 2021–22 का शेष लक्ष्य तथा वर्ष 2022–23 का लक्ष्य जारी किए गए हैं। वर्ष 2021-22 के शेष लक्ष्य जिनका क्रियान्वयन वर्ष 2022–23 में होना है उसका लक्ष्य 238 है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 147 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए लक्ष्य 91 है। वर्ष 2022–23 के लिए लक्ष्यों की संख्या 20 रखी गई है। इसमें से सामान्य वर्ग के कृषकों के लिए 10 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 10 का लक्ष्य रखें गए हैं।

पिछले वर्ष के शेष ट्रेक्टर का लक्ष्य 40 जिलों के लिए जारी किए गए हैं। जारी लक्ष्यों के विरुद्ध राज्य के 40 ज़िलों अलीराजपुर, अशोकनगर, आगर, इंदौर, आगर, इंदौर, उज्जैन, खण्डवा, खरगौन, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, छिंदवाडा, जबलपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, देवास, धार, नीमच, पन्ना, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, भोपाल, मंदसौर, मंडला, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, रीवा, विदिशा, शाजापुर, सतना, सागर, सिंगरौली, सिहोर, सीधी, हरदा, होशंगाबाद के किसान आवेदन कर सकते हैं।  

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वर्ष 2022–23 के सामान्य वर्ग का ट्रेक्टर 9 जिलों के किसानों को दिया जाएगा। यह 9 ज़िले इस प्रकार है :- ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, गुना, छिंदवाडा, बैतूल, अलीराजपुर, खरगौन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमांत कृषकों को वर्ष 2022–23 में 8 जिलों को 10 ट्रेक्टर दिए जाएँगे। यह ज़िले इस प्रकार है :- झाबुआ, खण्डवा, मण्डला, डिंडोरी, छिदवाडा, बैतूल, धार, अलीराजपुर, खरगौन, रतलाम।

अनुदान पर ट्रैक्टर लेने के लिए कहाँ आवेदन करें?

योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को आवेदन करते समय अपने पास फ़ोटो, आधार, खसरा नम्बर/B1/ पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखना होगा। इसके अलावा किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उधानिकी विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें। किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर करना होगा।  

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