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सब्सिडी पर मात्र 19,000 हजार रुपये में सोलर पम्प लेने के लिए आवेदन करें

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मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना 2020

बिजली के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र तथा राज्य सरकार किसानों के बीच सौर उर्जा को बढ़ावा दे रही है | इसके लिए सिंचाई हेतु किसानों को 1 एच.पी. से लेकर 7.5 एच.पी. तक के सोलर पम्प सेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं | सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए जहाँ केंद्र सरकार द्वारा कुसुम योजना चलाई जा रही है वही राज्य सरकारें किसानों को सोलर पम्प देने के लिए अलग अलग योजनायें चला रही है |

मध्यप्रदेश राज्य सरकार मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के तहत किसानों को सोलर पम्प पर 90 प्रतिशत तक के अनुदान पर दे रही है | सरकार ने अधिक-अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत कर दी है जिसमें प्रदेश के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं |

सोलर पम्प लगवाने के लिए किसानों को कितना पैसा देना होगा ?

किसानों को अलग अलग हार्स पॉवर ( HP) के लिए अलग अलग अलग कीमत देनी होगी | किसान भाई पहले ही चुनाव कर लें की उन्हें कितने एच.पी. की मोटर लेना है क्योंकि आवेदन करते समय किसान को आवश्यक हार्स पावर को भरना होगा | नीचे कितने हार्स पॉवर के लिए किसान को कितने रुपये देने होंगे इसकी जानकारी देनी होगी |

क्र.
सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार
हितग्राही किसान अंश (रु.)
डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन)

1.

1 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल

19,000 /-

30 मी. के लिए 42000 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी.

2.

2 एच.पि.डी.सी. सरफेस

23,000 /-

10 मी. के लिए 180000 शट आँफ डायनेमिक हेड 12 मी.

3.

2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल

25,000 /-

30 मी. के लिए 63000 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी.

4.

3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल

36,000 /-

30 मी.के लिए 105000 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी. 50 मी. के लिए 63000 शट आँफ डायनेमिक हेड 75 मी. 70 मी. के लिए 42,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी.

5.

5 एच.पि.डी.डी. सबमर्सिबल

72,000 /-

50 मी. के लिए 100800 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी., 70 मी.के लिए 67200 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी., 100 मी. के लिए 45600 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी.

6.

7.5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल

1,35,000 /-

50 मी. के लिए 141750 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी. , 70 मी. के लिए 94500 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी., 100 मी. के लिए 64125 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी.

7.

7.5 एच.पि.ए.सी. सबमर्सिबल

1,35,000 /-

50 मी. के लिए 128250 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी., 70 मी. के लिए 87750 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी., 100 मी. के लिए 57375 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी.

किसान सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए आवेदन कहाँ से करें

  • लॉग इन के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि योजना के इच्छुक एवं आवेदन करने वाला व्यक्ति कौन है ताकि आवेदक से भविष्य में संपर्क स्थापित किया जा सके एवं समय – समय पर आवश्यक जानकारी प्रदान की जा सके |
  • आपके पास वैध एवं चालू मोबाईल फोन होना आवश्यक है | कृषक का मोबाईल नंबर ही उसका लागइन –आईडी होगा |

लाग इन की प्रक्रिया निम्नुसार है :-

  • सर्व प्रथम कृषक को अपना मोबाइल इस स्क्रीन में दायीं ओर दिए गए निर्धारित स्थान पर डाल कर OTP भेजें पर क्लिक करना होगा |
  • पोर्टल द्वारा डाले गए मोबाईल नंबर पर one time password (OTP) भेजा जावेगा |
  • प्राप्त OTP को “ओ.टी.पी. नंबर दर्ज करें” में दर्ज किया जाना होगा | यदि 60 सेकेण्ड के अंदर OTP नहीं आता है तो OTP को RESEND के द्वारा पुन: भेजा जा सकता है |
  • यदि OTP सही दर्ज किया जाता है तो पोर्टल आपको आगे लेकर जावेगा |
  • आपका पूर्व में पंजीकरण हो चूका है तो पोर्टल आपको सीधे आपसे संबंधित डेशबोर्ड में लेकर जावेगा |
  • यदि पूर्व में पंजीकरण नहीं है तो पोर्टल आपको, व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करेगा |

अनुदानित दर पर सोलर पम्प लेने के लिए दिशा निर्देश

मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ नियम दिए गए है उसे सभी आवेदक को मानना जरुरी है | आवेदन केवल आवेदक की भूमि के लिए है | आवेदन द्वारा निम्नलिखित जानकारी सत्यापित होना आवश्यक है |

  • सोलर पम्प संयंत्र का उपयोग केवल सिंचाई हेतु होगा तथा इसका विक्रय या हस्तांतरण नहीं होगा |
  • आवेदक के पास सिंचाई का स्थाई स्रोत है एवं सोलर पम्प हेतु आवश्यक जल भंडारण की आवश्यकता अनुसार उपयोग होगा |
  • माप दंड अनुसार मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर पम्प स्थापित करने के लिए सहमती प्रदान करना होगा |
  • मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार अग्रिम आवेदन राशी एवं शेष राशी निर्धारित अवधि में जमा करने के लिए सहमती प्रदान करना होगा |
  • सोलर ऊर्जा आधारित जल पंपिंग संयंत्र को विहित कार्य हेतु उपयोग में होगा एवं इसकी सुरक्षा एवं सामान्य रख – रखाव की जिम्मेदारी आवेदक की होगी |
  • यदि सोलर मपम स्थापना के उपरांत उस पर किसी भी प्रकार की टूट – फुट या चोरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी |
  • आवेदन – पत्र में सोलर पम्पिंग सिस्टम के प्रकार के अनुरूप दी गई डिस्चार्ज की जानकारी स्टेंडर्ड टेस्टिंग कंडिशन के अनुरूप है एवं इस पर स्थापना स्थल एवं सोलर ऊर्जा (solar radiation) की उपलब्धता के अनुरूप डिस्चार्ज कम या ज्यादा हो सकता है |
  • सोलर प्लेटों की स्थापना हेतु छाया रहित स्थान उपलब्ध करने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी |
  • यदि सोलर पम्प की स्थापना के उपरांत आवेदक का मोबाईल नंबर परिवर्तित होता है तो आवेदक इसकी जानकारी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के जिला कार्यालय एवं स्थापित करने वाली इकाई को सूचित करना होगा |
  • स्थापित सोलर पम्प को स्थानान्तरण नहीं होगा |

मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना

  1. यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में जिलेवार निर्धारित लक्ष्य अनुसार समस्त कृषकों के लिए लागू होगी |
  2. निर्धारित आवेदन के साथ निर्धारित राशि रु. 5,000 /- मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल के पक्ष में आँनलाईन माध्यम से मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल को आवेदन के साथ प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है |
  3. सोलर पम्प स्थल उपयुक्त चयन न होने पर पंजीयन राशी रु. 5,000 /- निगम आवेदक को वापसी होगी व कोइ ब्याज देय नहीं होगा |
  4. निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त हुए समस्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के मध्य से हितग्राही कृषक का चयन किया जावेगा |
  5. चयन की सुचना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा दिये जाने पर हितग्राही कृषक को शेष राशी आँनलाइन माध्यम से शीघ्र ही मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल को देनी होगी |
  6. राशी प्राप्त होने के पश्चात् लगभग 120 दिवस में सोलर पम्पों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा | विशेष परिस्थितियों में समय वधि बधाई जा सकती है | स्थापना का कार्य पूर्ण करने में देरी होने पर मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का किसी भी प्रकार का कोई भी दायित्व, जिम्मेदारी नहीं होगा |
  7. सोलर पम्प की स्थापना एवं संतोषप्रद प्रदर्शन उपरांत समस्त संयंत्र हितग्राही को सौंप दिया जाएगा |
  8. योजना के तहत स्थापित सोलर पम्प की जानकारी वाला बोर्ड सोलर पम्प पर लगाया जाएगा |
  9. हितग्राही द्वारा आवश्यकता पड़ने पर मुख्य रोड से साईट (जहाँ पर सोलर पम्प की स्थापना की जानी है) वहन तक के ट्रांसपोर्टेशन व स्थापना में सहयोग दिया जाना होगा |
  10. किसी भी प्रकार की टूट–फुट / चोरी या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में तिन दिवस में पुलिस में एफ.आई.आर. करें एवं स्थापना कर्ता इकाई एवं जिला कार्यालय को भी तत्काल सूचित करें | ताकि स्थापना करता इकाई insurance claim हेतु कार्यवाही कर सकें | insurance company द्वारा मान्य होने पर ही टूट–फुट/चोरी या क्षतिग्रस्त हेतु सुधार कार्य मानी होगा |
  11. पम्प स्थापना के उपरांत स्थापना कर्ता इकाई से उनके कम्पनी का मुख्यालय का दूरभाष नंबर प्रदेश स्तर सर्विस सेन्टर का दूरभाष नंबर एवं जिला स्तर के प्रतिनिधि का दूरभाष नंबर अवश्य प्राप्त करें |

सोलर पम्प सब्सिडी हेतु आवेदन कहाँ से करें

अनुदानित दर पर सोलर पम्प लेने के लिए मध्यप्रदेश के  किसान किसी भी एम.पी. ऑनलाइन से कर सकते हैं | इसके अतरिक्त किसान https://cmsolarpump.mp.gov.in/ वेब पोर्टल पर भी किसान आवेदन कर सकते हैं |

सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने हेतु आवेदन हेतु क्लिक करें

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