जायद यानि की गर्मी के सीजन में विभिन्न फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, सूर्यमुखी और संकर मक्का के प्रमाणित बीज किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान 5 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
किसानों को यह बीज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा-दलहन, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा-तिलहन एवं खाद्य एवं पोषण सुरक्षा- कोर्स सीरियल के तहत उपलब्ध कराए जाएँगे। जिन पर किसानों को योजना के अनुसार अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा। विभाग के द्वारा किसानों को बीजों को घर पर उपलब्ध कराने के लिए होम-डिलीवरी की व्यवस्था भी की गई है।
प्रमाणित बीजों पर कितना अनुदान मिलेगा?
सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्वीट कॉर्न एवं बेबी कॉर्न के बीज अनुदान पर दिए जा रहे हैं। जिसमें किसानों को स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं मूंग और उड़द पर किसानों को खाद्य पोषण एवं सुरक्षा-दलहन योजना के तहत लागत मूल्य का 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। मूंगफली और तिल और सूरजमुखी पर किसानों को लागत मूल्य का 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं संकर मक्का पर किसानों को खाद्य पोषण सुरक्षा-कोर्स सीरियल योजना के तहत लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
किसान घर बैठे बुला सकते हैं बीज
कृषि विभाग बिहार द्वारा किसानों के घर तक बीज पहुँचाने के लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था भी की गई है। किसान ऑनलाइन आवेदन के समय होम डिलेवरी का विकल्प चयन कर सकते हैं। जिसके बाद किसानों के घर तक बीज पहुँचाए जाएँगे। किसानों को घर पर बीज बुलवाने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। किसान को होम डिलीवरी में बीज आपूर्ति होने पर 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से यह शुल्क देना होगा।
अनुदान पर बीज लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?
इच्छुक किसान गर्मी के सीजन में अनुदानित दर पर विभिन्न जायद फ़सलों के बीज अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान यह आवेदन राज्य के बीज निगम के पोर्टल brbn.bihar.gov.in पर 05 मार्च 2025 तक कर सकेंगे। आवेदन के लिए किसानों के पास कृषि विभाग से प्राप्त 13 अंकों की पंजीयन संख्या होना चाहिए। किसान सुविधा अनुसार किसी भी एंड्राइड मोबाइल, कंप्यूटर, कॉमन सर्विस सेंटर, वसुधा केंद्र, साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। किसान योजना की अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
कृषि विभाग के DBT पोर्टल, राज्य बीज निगम के पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन जांच के बाद कृषि समन्वयक द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी को भेजे जाएँगे। प्रखंड कृषि समन्वयक द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन स्वीकृत करने के पश्चात सॉफ्टवेर से किसान को इसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल पर भेजेंगे। जिसके बाद संबंधित किसान निर्दिष्ट बीज विक्रेता को अपना डिमांड नंबर बताकर बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान कर बीज प्राप्त कर सकेंगे।