सब्सिडी पर हार्वेस्टर एवं स्ट्रॉ बेलर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन करें

हार्वेस्टर एवं स्ट्रॉ बेलर पर अनुदान हेतु आवेदन

किसान आधुनिक कृषि यंत्रों की मदद से कम समय में अधिक से अधिक कृषि कार्य कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य में किसानों को अनुदान पर “ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर” एवं “हाइड्रॉलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर (ट्रेक्टर चलित)” हेतु आवेदन माँगे गए हैं। 

कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन माँग के अनुसार श्रेणी के तहत रखे गए हैं। अतः इनके लिए अभी जिले वार लक्ष्य जारी नहीं किए गए हैं, किसानों की माँग के बाद ही लक्ष्य आवंटित किए जाएँगे। आइए जानते हैं इन कृषि यंत्रो के लिए किसान किस तरह आवेदन कर सकते हैं एवं यंत्रो पर सरकार कितनी सब्सिडी देगी। 

पैडी हार्वेस्टर एवं स्ट्रॉ बेलर पर सब्सिडी कितना अनुदान Subsidy दी जायेगी

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाले अनुदान की मात्रा किसान वर्ग के अनुसार होती है, जो की 40 से 50 प्रतिशत तक है। राज्य में एक किसान को किस कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी यह जानकारी किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैल्क्युलेटर पर देख सकते हैं।

हाइड्रॉलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर (ट्रेक्टर चलित) की कीमत लगभग 17,00,000 रूपये तक होती है, किसान इसमें अपने स्तर पर डीलर से मोलभाव भी कर सकते हैं। इस पर किसान को अधिकतम 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी या अधिकतम 7,00,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। 

वहीं “ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर” का कीमत लगभग 25 लाख रुपए तक होती है, किसान इसमें अपने स्तर पर डीलर से मोलभाव भी कर सकते हैं। जिसपर सरकार द्वारा अधिकतम 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। जो ट्रैक टाइप 6-8 फ़ीट कटरबार के लिए अधिकतम 11,00,000 लाख रुपए की राशि एवं ट्रैक टाइप 6-8 फ़ीट कटरबार से कम के लिए अधिकतम 7,00,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। 

किसानों को जमा करना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

ऊपर दिये हुए कृषि यंत्रों के लिए डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना अनिवार्य है। जहां सभी कृषि यंत्र के लिए डिमांड ड्राफ्ट की राशि 5000 रूपये निर्धारित की गई है। किसानों को यह डिमांड ड्राफ्ट जिले के “सहायक कृषि यंत्री” के नाम से बनवाना होगा। आवेदन के बाद यदि किसान का चयन नहीं होता है तो यह धरोहर राशि किसानों को लौटा दी जाएगी परंतु चयन होने के बाद यदि किसान कृषि यंत्र नहीं ख़रीदता है तो यह धरोहर राशि उस किसान को नहीं दी जाएगी।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कहाँ करें?

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं परन्तु किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा की आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर OTP वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा इसलिए किसान अपना मोबाइल अपने पास रखें। किसान अधिक जानकारी के लिए अपने ज़िले के कृषि विभाग या कृषि यंत्री कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं या कृषि अभियांत्रिकी संचनालय के पोर्टल https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर देख सकते हैं।

सब्सिडी पर हार्वेस्टर एवं स्ट्रॉ बेलर लेने के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें 

सम्बंधित लेख

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
यहाँ आपका नाम लिखें

Stay Connected

217,837FansLike
500FollowersFollow
865FollowersFollow
54,100SubscribersSubscribe

Latest Articles

ऐप इंस्टाल करें