जायद सीजन में किसान मूंग, उड़द सहित अन्य फसलों की खेती करते हैं। ऐसे में किसान इस वर्ष इन फसलों की बुआई हैप्पी सीडर कृषि यंत्र की मदद से कर सकते हैं, जिससे फसल बुआई की लागत में तो कमी आएगी ही साथ ही किसानों को नरवाई या पराली जलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ज़्यादा से ज्यादा किसान हैप्पी सीडर कृषि यंत्र से फसलों की बुआई कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा राज्य के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं।
कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा “माँग अनुसार” श्रेणी के तहत हैप्पी सीडर कृषि यंत्र के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यानि की इस यंत्र के लिए जिलेवार लक्ष्य अभी तय नहीं किए गए हैं। इसमें किसानों की मांग के अनुसार एवं उपलब्ध बजट के अनुसार ही किसानों को यह कृषि यंत्र मिलेगा। इसमें लॉटरी नहीं निकली जाएगी। किसान पोर्टल पर अन्य कृषि यंत्रों की तरह ही हैप्पी सीडर कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे।
हैप्पी सीडर कृषि यंत्र क्या है (What is Happy Seeder Machine)
फसलों की बुआई के लिए हैप्पी सीडर आज के समय का सबसे उपयुक्त कृषि यंत्र है। हैप्पी सीडर से खेत की बिना जुताई किये सीधे बोनी हो जाती है और खेत की तैयारी में लगने वाली अतिरिक्त लागत नही लगती है। हैप्पी सीडर, पराली संभालने वाला रोटर व जीरो टिल ड्रिल का मिश्रण है। इसमें रोटर फसल अवशेषों को दबाने का काम करता है वहीं जीरो टिल ड्रिल बुआई का काम करती है। इस यंत्र में दो टैंक (बॉक्स) होते हैं जिसमें खाद और बीज अलग-अलग भरा जाता है।
हैप्पी सीडर यंत्र के अगले हिस्से में कटर होता है, जो फसल अवशेष को काटकर मिट्टी में दबा देता है। जिससे अवशेष में फंसा बीज भूमि में गिर जाता है। फसल अवशेष मिट्टी में मिलकर कम्पोस्ट बन जाता है। जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में बढ़ोतरी होती है। खेत की नमी बरकरार होने से अंकुरण बेहतर होता है। यह मशीन 45 हॉर्स पॉवर या इससे ज्यादा शक्ति के ट्रेक्टर के साथ चलाया जा सकता है, इस यंत्र से एक दिन में लगभग 6 से 8 एकड़ में बिजाई की जा सकती है।
हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर कितना अनुदान मिलेगा (Subsidy on Happy Seeder)
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों को सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया योजना के तहत हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर सब्सिडी दी जा रही है। इसमें किसानों 9 से लेकर 11 टाइन तक के हैप्पी सीडर पर सब्सिडी मिलती है। जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। इसमें किसानों को हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर अधिकतम 50 प्रतिशत ताकि की सब्सिडी दी जाएगी। किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर हैप्पी सीडर कृषि यंत्र की कीमत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।
किसानों को देना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
राज्य में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट देना होता है ताकि वही किसान आवेदन करें जो वास्तव में कृषि यंत्र लेना चाहते हैं। इच्छुक किसान निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हैप्पी सीडर कृषि यंत्र के लिए किसानों को 4500/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) “जिले के सहायक कृषि यंत्री” नाम से बनाकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। किसानों को यह डिमांड ड्राफ्ट स्वयं के खाते से बनवाना होगा। पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
हैप्पी सीडर कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए किसानों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना जरूरी है। जिसकी आवश्यकता किसानों को आवेदन करते समय एवं प्रक्रिया में चयन होने के बाद सत्यापन के समय रहेगी। जो इस प्रकार है:-
- आधार कार्ड, मोबाइल नंबर (जिस पर OTP एवं सभी आवश्यक सूचना एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी),
- बैंक पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति,
- डिमांड ड्राफ्ट (डीडी),
- खसरा/ खतौनी, बी1 की नक़ल,
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड।
अनुदान पर हैप्पी सीडर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?
मध्यप्रदेश में किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऐसे में जो किसान हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर अनुदान लेना चाहते हैं वे किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अभी अंतिम तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
वहीं वे किसान जिन्होंने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है उन किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें।
Rotavetar
सर जब आवेदन होंगे तब जानकारी दी जाएगी।
Mujhe thresar ki jarurat hai cultivator ki aur super seater ki jarurat hai
https://agriculture.up.gov.in/ पर पंजीयन करें। जब आवेदन होंगे तब यंत्र की बुकिंग करें।