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गुरूवार, मार्च 28, 2024
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90 प्रतिशत की भारी सब्सिडी पर सिंचाई के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर लेने हेतु आवेदन करें

ड्रिप एवं स्प्रिंकलर अनुदान हेतु आवेदन

कृषि के क्षेत्र में लगातार आ रही नई चुनौतियों को देखते हुए किसानों को खेती की पद्धति में बदलाव की आवश्यकता है | भूमिगत जल के लगातार दोहन के कारण जल स्तर नीचे चला गया है, जिसके चलते खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है | कृषि के क्षेत्र में भूमिगत जल के दोहन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की है | योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दे रही है |

ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से किसान कम पानी में फसलों की अधिक पैदवार प्राप्त कर सकते हैं | सरकार इन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी देती है | बिहार में किसानों को सब्सिडी पर कृषि सिंचाई यंत्र देने के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं | इसके लिए रैयत तथा गैर रैयत दोनों प्रकार के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं | इस योजना के तहत 44,073 किसानों ने आवेदन कर चुके हैं |

किसानों को कितनी सब्सिडी दी जायगी

बिहार सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई उपकारों पर किसानों को लागत मूल्य का 90 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है इसके अलावा कुछ सिंचाई यंत्रों पर सरकार द्वारा शत प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है | इसके अलावा लघु एवं सीमांत किसानों को ड्रिप सिंचाई के साथ-साथ 2.5 हैक्टेयर के समूह ( कम से कम 5 किसान ) हेतु शत-प्रतिशत अनुदान पर शर्तों के साथ सामूहिक नलकूप का प्रावधान भी है |

प्रति एकड़ सिंचाई यंत्रों पर लागत एवं उस पर अनुदान Subsidi

क्रमांक
सिंचाई पद्धति
लागत
अनुदान
प्रतिशत अनुदान

1.

ड्रिप

65827

59244

90

2.

मिनी स्प्रिंकलर

52548

47293

90

3.

माईक्रो स्प्रिंकलर

37619

33857

90

4.

पोर्टेबल स्प्रिंकलर

15193

8356

55

5.

ड्रिप,मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर हेतु ट्रेचिंग (80 मीटर)

3343

3343

100

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 फसलवार अनुशंसित सिंचाई पद्धति

  • ड्रिप- गन्ना, अनानास, पपीता, केला, आम, लीची, अमरुद, सब्जी, अनार, लत्तीदार फसल, प्याज आदि |
  • मिनी स्प्रिंकलर- चाय, आलू, प्याज, धान, गेहूं, सब्जी आदि |
  • माइक्रो स्प्रिंकलर- लीची, पाली हाउस, शेड नेट हाउस आदि |
  • पोर्टेबल स्प्रिंकलर- दलहन, तेलहन, धान, गेहूं आदि |

यह किसान आवेदन के लिए होंगे पात्र

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार राज्य के रैयत एवं गैर रैयत दोनों प्रकार के किसान आवेदन कर सकते हैं | योजना का लाभ लेने के लिए निम्न किसान पात्र होंगे:-

  • किसान के पास स्वयं का भूमि अथवा 7 वर्षों का लीज की भूमि होना आवश्यक है |
  • स्वयं की भूमि की स्थिति में LPC होना आवश्यक है |
  • अगर लीज का भूमि है तो 7 वर्षों का निबंधित लीज / 1000.00 रूपये का स्टाम्प पेपर पर लीजदाता एवं लीज लेने वाले का प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र |
  • ड्रीप सिंचाई हेतु कम से कम 0.5 एकड़ रकवा तथा अधिक से अधिक 12.5 एकड़ रकवा तथा स्प्रिंकलर हेतु कम से कम 1 एकड़ अधिकतम 5 एकड़ तक लाभ लिया जा सकता है |
  • इस योजना का लाभ जो किसान पूर्व में ले चुके है उन्हें 7 वर्षों के बाद ही पुन: योजना का लाभ देय होगा |
  • किसान का निबंध DBT Portal पर आवश्यक है | छोटे किसान योजना का लाभ समूह में लें सकते हैं |
  • योजना का लाभ व्यक्तिगत रूप से लेने हेतु जल स्त्रोत आवश्य है |
  • अगर किसान स्वयं अनुदान का लाभ अपने बैंक खाते में लेना चाहते है तो उनका बैंक खाता आधार लिंक्ड होना आवश्यक है |
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर क्रमश: 16 एवं 1 प्रतिशत कुल कर्णकित राशि का व्यय आवश्यक है |
  • आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन स्वीकृत किया जाएगा |
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ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पर अनुदान हेतु आवेदन यहाँ करें

योजना का लाभ लेने के लिए किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होगा | इसके लिए किसान के पास पहले से किसान पंजीयन होना जरुरी है | अगर किसी किसान के पास किसान पंजीयन नहीं है तो वे DBT portal bihar पर जाकर आवेदन कर के 13 नंबर का पंजीयन संख्या प्राप्त करें | इस नंबर से ही किसान सभी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं | किसान पंजीयन के लिए आधार नंबर कि जरूरत होगी |

किसान ऊपर दिये गये योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए DBT पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | किसान अपने पसंद के कंपनी का चयन DBT पोर्टल पर आवेदन करते समय ही कर सकतें है | DBT पोर्टल पर आवेदन भरने के पश्चात REFERENCE NO. लाभार्थी के मोबाईल पर प्राप्त होगा जिसे किसान सुरक्षित रखेंगे | किसान यंत्र अधिष्ठापन के उपरांत मोबाईल पर प्राप्त OTP को कार्य से संतुष्टि के उपरांत ही किसी अन्य व्यक्ति/कंपनी को साझा करें |

किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए http://horticulture.bihar.gov.in/HORTMIS/Home.aspx से आवेदन कर सकते हैं | यहाँ पर किसान को ध्यान देना होगा कि GST पर अनुदान देय नहीं है |

ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र सब्सिडी पर लेने हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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